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    CBI ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के चाचा को हत्या मामले में किया गिरफ्तार, अदालत ने 14 दिनों की हिरासत में भेजा

    By AgencyEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Sun, 16 Apr 2023 11:01 PM (IST)

    वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में रविवार तड़के वाई एस भास्कर रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद कडप्पा के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी ने कहा कि वह अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी हद तक लड़ेंगे। फाइल फोटो।

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    CBI ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के चाचा वाई एस भास्कर रेड्डी को हत्या मामले में किया गिरफ्तार।

    अमरावती, पीटीआई। वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में रविवार तड़के वाई एस भास्कर रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद कडप्पा के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी ने कहा कि वह अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी हद तक लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के छोटे भाई विवेकानंद आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पुलिवेंदुला स्थित अपने आवास पर 15 मार्च 2019 को मृत पाए गए थे। मालूम हो कि भास्कर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी के चाचा हैं।

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    हम सही साबित होंगे- अविनाश

    पुलिवेंदुला में क्षेत्रीय भाषा के समाचार चैनल से अविनाश ने कहा कि जांच दोषपूर्ण थी और कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगी। अविनाश ने कहा कि हम सही साबित होंगे। हम किसी भी हद तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हम लड़ेंगे और निर्दोष साबित होंगे। मैं अभी भी कहता हूं कि न्याय होना चाहिए।

    अदालत ने भास्कर को 14 दिनों की हिरासत में भेजा

    गिरफ्तारी के बाद, सीबीआई ने भास्कर रेड्डी को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला से हैदराबाद ले गई और उन्हें एक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। अदालत ने भास्कर को 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया। इस बीच, भास्कर रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने न्यायाधीश को सूचित किया कि भास्कर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वकीलों में से एक ने कहा कि भास्कर रेड्डी को उच्च रक्तचाप की समस्या है।

    रिमांड रिपोर्ट कानून के अनुसार विचार योग्य नहीं

    वकील के मुताबिक, भास्कर रेड्डी के लिए चिकित्सा सहायता और अन्य सुविधाओं का अनुरोध करने पर न्यायाधीश ने कहा कि जेल अधीक्षक हर चीज का ध्यान रखेंगे। वकीलों ने सीबीआई से भास्कर रेड्डी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी अनुरोध किया है। वकीलों ने कहा कि रिमांड रिपोर्ट कानून के अनुसार विचार योग्य नहीं है और वे सोमवार को एक अर्जी दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक के एक अधिकारी जांच का नेतृत्व कर रहे थे लेकिन रिमांड रिपोर्ट में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) रैंक के एक अधिकारी का नाम था।

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