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    बंगाल में जल्द शुरू होगा 100 दिन रोजगार योजना पर काम, कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया ये निर्देश 

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:33 PM (IST)

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बंगाल में 100 दिन की रोजगार योजना को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है, साथ ही बकाया राशि पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पिछले तीन सालों से यह योजना बंगाल में बंद है, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस मुखर रही है। आरोप है कि केंद्र ने राज्य का फंड रोक रखा है, जबकि भाजपा का कहना है कि योजना में भ्रष्टाचार हुआ है।

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    कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बंगाल में 100 दिन की रोजगार योजना का कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही सौ दिन रोजगार योजना की बकाया राशि के संबंध में केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।

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    कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास दे की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया है। मालूम हो कि पिछले तीन सालों से बंगाल में 100 दिन रोजगार योजना बंद है। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से 100 दिन रोजगार योजना के बकाया को लेकर मुखर रही है।

    क्या है आरोप?

    आरोप है कि केंद्र ने राज्य को मिलने वाला पैसा रोक रखा है। नतीजतन, लंबे समय से 100 दिन रोजगार योजना का कार्य नहीं हो रहा है। जवाब में केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने कहा कि तृणमूल ने 100 दिन रोजगार योजना की राशि में भारी भ्रष्टाचार किया है। असली लाभार्थियों को वंचित करते हुए पैसा दूसरों के बैंक खातों में भेज दिया गया, इसीलिए फंड रोका गया। तृणमूल ने भी केंद्र से फंड नहीं मिलने पर राज्य कोष से ऐसी ही एक योजना शुरू की थी। केंद्र के बकाए को लेकर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है।

    कोर्ट ने पहले दिया था ये आदेश

    कोर्ट ने पहले राज्य को 100 दिन रोजगार योजना का कार्य शुरू करने का आदेश दिया था। कहा था कि यह काम एक अगस्त से शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र के मामले को खारिज कर दिया। वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद मामला फिर हाई कोर्ट में आया।

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