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    कलकत्ता HC ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस, ये है पूरा मामला

    By Siddharth ChaurasiyaEdited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Sat, 14 Oct 2023 01:37 AM (IST)

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के खिलाफ अवमानना ​​नियम जारी करने का आदेश दिया है। पंचायत चुनाव 8 जुलाई को हुए थे। अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश और निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है।

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    कलकत्ता HC ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।

    पीटीआई, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के खिलाफ अवमानना ​​नियम जारी करने का आदेश दिया है। पंचायत चुनाव 8 जुलाई को हुए थे।

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    अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि, 'हमारा स्पष्ट मानना है कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश और निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है और इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट के नियमों की अवमानना के नियम 19 के संदर्भ में नियम एनआईएसआई जारी किया जाना है।'

    मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी अवमाननाकर्ता को अवमानना नियम जारी किया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने अदालत के 15 जून के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें राज्य चुनाव आयोग को राज्य के सभी जिलों में आवश्यक संख्या में केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया गया था। अवमानना नोटिस में कहा गया था कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है।