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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

CAA Online Portal: भारतीय नागरिकता के लिए यहां और ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई, सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट

Published: Tue, 12 Mar 2024 01:23 PM (IST)Updated: Tue, 12 Mar 2024 01:26 PM (IST)

सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद सरकार ने ...और पढ़ें

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पंजीकरण के लिए नया पोर्टल लॉन्च
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पंजीकरण के लिए नया पोर्टल लॉन्च

पीटीआई, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है।

सरकार ने लॉन्च किया वेबसाइट

यह कदम सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है। प्रवक्ता ने कहा, "सीएए-2019 के तहत नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित कर दिया गया है। एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

साथ ही, जानकारी दी है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप 'CAA-2019' भी लॉन्च किया जाएगा।

आवेदन के लिए देने होंगे ये दस्तावेज

आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति देनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य नहीं है।

चार साल बाद हुआ लागू

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्र ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लागू किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-दस्तावेजी गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के चार साल बाद नियमों को अधिसूचित किया गया।

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सीएए के नियम तत्काल प्रभाव से लागू

नियमों के अनावरण के साथ, मोदी सरकार अब तीन देशों के सताए हुए गैर-मुस्लिम प्रवासियों - हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। बता दें कि इसके नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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