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    CAA Notification: 'अफवाहों पर न दें ध्यान' दिल्ली, यूपी से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक अलर्ट; चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Mon, 11 Mar 2024 11:16 PM (IST)

    CAA Notification नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा। यह कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश के हर राज्यों में पुलिस बल अलर्ट पर है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की गुजारिश की है।

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    सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

    एएनआई, नई दुनिया। CAA Notification। मोदी सरकार ने आज (11 मार्च) को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी कर दी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो चुका है।

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    सीएए के बिल को दिसंबर 2019 के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था। अधिसूचना जारी होने के बाद देश के कई राज्यों में  सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।

    आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार: यूपी पुलिस

    उत्तर प्रदेश में मुख्यालय की तरफ से जिलों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधिकारियों की बैठक की। प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि राज्य में किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार है।

     यह एक प्रगतिशील कदम: नॉर्थ ईस्ट डीसीपी

     नॉर्थ ईस्ट डीसीपी जॉय टिर्की ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए जानकारी दी,"सीएए को आज अधिसूचित किया गया है। फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट जिले में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। उस समय हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था।"

    उन्होंने आगे कहा,"हमें अंदाजा था कि इसे (सीएए) लागू किया जाएगा और इसलिए हमने कुछ तैयारी की। हमने लोगों को यह स्पष्ट कर दिया है कि यह एक प्रगतिशील कदम है। हम सोशल मीडिया की भी जांच कर रहे हैं।"

    "सीएए का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं: दिल्ली पुलिस

    दिल्ली सेंट्रल के डीसीपी एम हर्ष वर्धन ने कहा,"दिल्ली सेंट्रल जिले के कई इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। हमने अमन कमेटी के साथ बैठक भी की हैं। हमें उम्मीद है कि कानून व्यवस्था कायम रहेगी।

    सीएए अधिसूचना पर डीसीपी ने कहा,"सीएए का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं है। अगर कोई अफवाह फैलाने या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।"

    नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 से पहले आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा। यह कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगा, चाहे वह किसी धर्म का हो।

    यह कानून पुनर्वास के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करेगा

    अधिकारियों ने कहा कि नागरिकता देने से इन गैर मुस्लिम शरणार्थियों की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इससे उनका आर्थिक, वाणिज्यिक, मुक्त आवाजाही और संपत्ति खरीद का अधिकार भी सुनिश्चित होगा। यह कानून पुनर्वास के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करेगा और दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देगा।

    यह नागरिकता देने का कानून है

    अधिकारियों ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। लेकिन, यह नागरिकता देने का कानून है। किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का नहीं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है, जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा दुनिया में कोई अन्य ठिकाना नहीं है।

    भारत का संविधान सरकार को अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले शरणार्थियों को मानवीय दृष्टिकोण से नागरिकता प्रदान करने का अधिकार देता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई। भाजपा ने अपने 2019 के चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि वह नागरिकता संशोधन कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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