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    BYJUS खरीद रहा बच्चों के फोन नंबर, दे रहा माता-पिता को धमकी: NCPCR चीफ

    By AgencyEdited By: Versha Singh
    Updated: Wed, 21 Dec 2022 01:19 PM (IST)

    राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दावा किया है कि एडटेक कंपनी बायजू कथित तौर पर बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीद रही है और उन्हें धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने इससे कोर्स नहीं खरीदा तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।

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    बायजू खरीद रहा बच्चों के फोन नंबर, दे रहा माता-पिता को धमकी

    नई दिल्ली। एडटेक कंपनी बायजूस (BYJUS) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बायजूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कंपनी की तरफ से बच्चों के फोन नंबर्स खरीद कर उनके माता-पिता को कोर्स खरीदने के लिए धमकी दी जा रही है।

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    एनसीपीसीआर (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि हमें पता चला है कि बायूज (BYJU) बच्चों और उनके पेरेंट्स के फोन नंबर खरीद रही है और उन्हें धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने कोर्स नहीं खरीदा तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।

    बायजू (BYJU) दे रहा माता पिता को धमकी

    एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने मंगलवार को एएनआई को बताया कि हमें पता चला कि कैसे बायजू बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीदता है और उन्हें धमकी देता है कि उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम कार्रवाई शुरू करेंगे और जरूरत पड़ी तो रिपोर्ट बनाएंगे और सरकार को लिखेंगे।

    पिछले हफ्ते शुक्रवार को आयोग ने बायजू (BYJU) के सीईओ बायजू रवींद्रन को समन जारी कर 23 दिसंबर को छात्रों के लिए अपने पाठ्यक्रमों की हार्ड सेलिंग और अनुचित तरीके से बिक्री को लेकर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।

    नहीं बदला बायजू (BYJU) के काम करने का तरीका

    प्रियांक कानूनगो ने कहा कि हाल ही में हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें बायजूस (BYJU) के काम करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला था, जिसके बाद हमने बायजूस के CEO को समन किया है और कमीशन के सामने 23 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है, जिसके बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने शिक्षा मंत्रालय, SFIO, RBI को इस मामले के बारे में जानकारी दे दी है। उस वक्त SFIO ने जांच करने के लिए RBI और कारपोरेट मंत्रालय को पत्र लिखा था। शिक्षा मंत्रालय ने भी एडटेक कंपनी के लिए विस्तृत सलाह जारी की थी और बायजूस को भी नोटिस जारी किया था।

    एनसीपीसीआर ने एक बयान में कहा, समाचार रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ ग्राहकों ने यह भी दावा किया है कि उनका शोषण किया गया और उन्हें धोखा दिया गया। आयोग ने आगे कहा कि समाचार रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि BYJU'S सक्रिय रूप से ग्राहकों को पाठ्यक्रमों के लिए ऋण-आधारित समझौतों (loan-based agreements) लेने के लिए तरह तरह की बातें कर  रहा है। 

    एड टेक प्लेटफॉर्म को मिल रही शिकायतें

    बाल अधिकार पैनल ने कहा कि लेख में आगे दावा किया गया है कि एड-टेक प्लेटफॉर्म को माता-पिता से कई शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है।

    सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं- (A) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जांच करना; (B) किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन; (C) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना; (D) किसी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना; और (E) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना।

    इसमें कहा गया है कि अगर रवींद्रन बिना वैध बहाने के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो वह नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 10 और नियम 12 में प्रदान की गई अनुपस्थिति के परिणामों के अधीन होगा।

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