अबू सलेम को बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, 25 साल की सजा पूरी होने का दावा खारिज; अदालत ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम ²ष्टया ऐसा लगता है कि सलेम ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार भारत में 25 साल की सजा पूरी नहीं की है। सलेम ने रिहाई के लिए याचिका दायर की थी।

पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से गैंग्सटर अबू सलेम को राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रथम ²ष्टया उसकी राय है कि अबू सलेम ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार भारत में जेल में 25 साल की सजा पूरी नहीं की है।
सलेम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रिहाई की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि अगर अच्छे व्यवहार के लिए छूट को शामिल किया जाए तो वह पहले ही 25 साल की सजा काट चुका है।
याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में कहा गया है कि जब सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था, तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी मामले में मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी।
जस्टिस ए एस गडकरी और राजेश पाटिल की पीठ ने सोमवार को उसकी याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन किसी भी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया।
हाई कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, सलेम की गिरफ्तारी अक्टूबर 2005 में हुई थी और इसलिए प्रथम ²ष्टया यह स्पष्ट है कि 25 साल की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि वह नियत समय में अंतिम सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करेगी।
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