Ban Online Gambling: अब लगेगा तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर बैन, एक बार फिर विधानसभा में हुआ बिल पास
तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को एक बार फिर सर्वसम्मति से ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध (Ban Online Gambling) लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यपाल आरएन रवि ने इसे पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस कर दिया था।

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को एक बार फिर सर्वसम्मति से ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यपाल आरएन रवि ने इसे पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस कर दिया था।
विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि वह कई जिंदगियों के नुकसान को देखते हुए इसे "भारी मन" से पेश कर रहे हैं। मालूम हो कि ऑनलाइन जुए में पैसा गंवाने के बाद हाल में कई लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
कई सदस्यों ने दिया बिल को समर्थन
कई सदस्यों ने बिल पर अपना समर्थन व्यक्त किया और इसे वापस करने के लिए राज्यपाल रवि का विरोध किया। स्पीकर एम अप्पावु ने बाद में घोषणा की कि बिल को सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
इस बीच, विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी और पार्टी के अन्य विधायकों ने विपक्ष के नेता ओ पन्नीरसेल्वम को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने पर विपक्ष के नेता और के पलानीस्वामी और पार्टी के अन्य विधायकों द्वारा नेतृत्व के मुद्दे पर विपक्षी अन्नाद्रमुक में दरार दिखाई, जिससे हंगामे की स्थिति पैदा हो गई।
अप्पावु ने विपक्षी विधायकों से कहा कि उन्होंने AIADMK सदस्य के रूप में पन्नीरसेल्वम का उल्लेख नहीं किया और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से बोलने की अनुमति दी।
राज्यपाल ने सरकार को लौटा दिया था सदन
राजभवन ने इस महीने की शुरुआत में विधेयक को कुछ पहलुओं के मद्देनजर 'एक बार फिर से विचार' के लिए सदन को लौटा दिया था।
1 अक्टूबर, 2022 को रवि द्वारा एक अध्यादेश (ऑनलाइन जुआ, रम्मी और पोकर के दांव-आधारित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध) को प्रख्यापित किया गया था और 3 अक्टूबर को सरकार द्वारा एक गजट अधिसूचना जारी की गई थी।
तमिलनाडु विधानसभा की बैठक पिछले साल 17 अक्टूबर को एक संक्षिप्त सत्र के लिए हुई थी और विधेयक पारित किया गया था।
अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द करने के बाद विधेयक को अपनाने की आवश्यकता थी, जिसने साइबर स्पेस में दांव लगाने या दांव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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