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    बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन के नियमों में नहीं हुआ कोई बदलाव, चुनाव आयोग ने कर दिया साफ

    Updated: Sun, 06 Jul 2025 11:30 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन नियमों में बदलाव की अफवाहों का खंडन किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 24 जून को जारी नियम अभी भी लागू हैं जिसके अनुसार 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली मतदाता सूची में उन सभी व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जिनके गणना फार्म प्राप्त हुए हैं। आयोग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है।

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    बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन के नियमों में नहीं हुआ कोई बदलाव। (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के नियमों में बदलाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर चुनाव आयोग ने रविवार को स्पष्ट किया है कि सत्यापन से जुड़े नियमों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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    आयोग ने बताया कि 24 जून को जारी किए गए नियम यथावत हैं। इनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक अगस्त 2025 को जारी होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप में उन सभी व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे, जिनके गणना फार्म प्राप्त हुए हैं।

    चुनाव आयोग ने दिया स्पष्टीकरण

    चुनाव आयोग ने यह स्पष्टीकरण तब दिया है, जब राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के नियमों को लेकर जारी एक विज्ञापन के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर कहा था कि 'जब विपक्ष, जनता और सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ा, तब आनन-फानन में चुनाव आयोग ने ये विज्ञापन प्रकाशित किए हैं, जो यह कहते हैं कि अब केवल फार्म भरना है, कागज दिखाने की जरूरत नहीं है।'

    चुनाव आयोग ने अफवाहों को बताया गलत

    कांग्रेस के साथ राज्य के अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस विज्ञापन के आधार पर सत्यापन नियमों में बदलाव को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की। आयोग ने इसके बाद बयान जारी कर इस तरह की अफवाहों को गलत बताया और कहा कि सत्यापन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही लोगों को भी आगाह किया।

    सही दस्तावेजों वालों के नाम होंगे मतदाता सूची में शामिल

    पहले से जारी नियमों में कहा गया था कि जिन्होंने गणना फार्म भर दिया है, उनके नाम मतदाता सूची के प्रारूप में दर्ज होंगे। इसके बाद सभी के दस्तावेजों की जांच होगी। जिनके दस्तावेज सही होंगे, उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इस दौरान सभी को दावे-आपत्तियों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

    इस बीच, चुनाव आयोग ने बताया है कि रविवार शाम 6 बजे तक 1.69 करोड़ मतदाताओं के गणना फार्म यानी बिहार में दिनांक 24 जून, 2025 तक नामांकित कुल 7.90 करोड़ निर्वाचकों में से 21.46 प्रतिशत के गणना फार्म प्राप्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 65 लाख गणना फार्म एकत्र किए गए हैं। फार्म जमा करने की अंतिम तिथि में अभी भी 19 दिन बाकी हैं।

    राजनीतिक दल मतदाता सूची से नहीं थे संतुष्ट, तब उठाए ये कदम : ज्ञानेश

    • बिहार में मतदाता सूची के सघन सत्यापन पर उठाए जा रहे सवालों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि पिछले करीब चार महीनों में राजनीतिक दलों सहित चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ करीब पांच हजार बैठकें की गई हैं। इन बैठकों में कोई भी राजनीतिक दल किसी न किसी कारणवश मतदाता सूची से संतुष्ट नहीं था।
    • इसके बाद उन्हें सत्यापन के कदम उठाने पड़े हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बयान ऐसे समय जारी किया है, जब बिहार में मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के साथ आयोग सघन सत्यापन की मुहिम छेड़े हुए है।
    • वहीं, राजनीतिक दलों की ओर से उनके कदम को लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आयोग के अनुसार, इन बैठकों में 4,123 ईआरओ, सभी 775 डीईओ, सभी 36 सीईओ और राजनीतिक दलों के 28,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे।