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Bhopal Gas Tragedy: 38 साल पहले की वो काली रात जब जहरीली गैस सब निगल गई, मौत की नींद सो गए हजारों लोग

Bhopal Gas Tragedy वर्ष 1984 को आज ही के दिन भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। त्रासदी में जहरीली गैस के रिसाव से कई हजार लोग मौत की नींद सो गए थे और इसका दर्द कई सालों तक लोगों को झेलना पड़ा था।

By Mahen KhannaEdited By: Published: Fri, 02 Dec 2022 09:35 AM (IST)Updated: Fri, 02 Dec 2022 10:43 AM (IST)
Bhopal Gas Tragedy: 38 साल पहले की वो काली रात जब जहरीली गैस सब निगल गई, मौत की नींद सो गए हजारों लोग
भोपाल गैस त्रासदी का दर्द आज भी बाकी।

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। वर्ष 1984 की 2 और 3 दिसंबर की रात को आज भी भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में गिना जाता है। आज ही के दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस दिन को याद कर आज भी भोपाल के लोग सहम उठते हैं, आज भी लोगों के मन से दर्द निकला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को कभी सजा ही नहीं हुई, जिसके लिए लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन और उसकी मूल कंपनी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाते रहे हैं। आइए जानें भोपाल गैस त्रासदी में क्या-क्या हुआ।

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नींद में ही सो गए थे हजारों लोग

2 और 3 दिसंबर की रात हुए इस हादसे में लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एक कीटनाशक संयंत्र से लीक हो गई थी, जिससे हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। यह औद्योगिक संयंत्र अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी का था। लीक होते ही गैस आसपास की घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई थी और इससे 16000 से अधिक लोग मारे जाने की बात सामने आई, हालांकि सरकारी आंकड़ों में केवल 3000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई।

कई सालों तक रहा गैस का असर, नई पीढ़ियों ने भी झेला दर्द

गैस संयंत्र से लीक हुई गैस का असर इतना भयंकर था कि इसके संपर्क में आए करीब पांच लाख लोग जीवित तो बच गए लेकिन सांस की समस्या, आंखों में जलन और यहां तक की अंधापन तक की समस्या हो गई। इस जहरीली गैस के संपर्क में आने के चलते गर्भवती महिलाओं पर भी इसका असर पड़ा और बच्चों में जन्मजात बीमारियां होने लगी।

मुख्य आरोपी एंडरसन को नहीं हुई सजा

यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन के अध्‍यक्ष वारेन एंडरसन इस त्रासदी के मुख्‍य आरोपी थे लेकिन उन्हें सजा तक नहीं हुई। 1 फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट ने 1992 और 2009 में दो बार गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था, पर उसको गिरफ्तारी नहीं किया जा सका। 2014 में एंडरसन की स्‍वाभाविक मौत हो गई और इसी के चलते उसे कभी सजा नहीं भुगतनी पड़ी।


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