माखनलाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को कोर्ट ने जारी किया समन, पेश ना होने पर कुर्क होगी संपत्ति
भोपाल की एक अदालत ने माखनलाल चतुर्वेदी के पूर्व कुलपति को समन जारी किया गया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि वह 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश हो जाए। ...और पढ़ें

भोपाल,एजेंसी। भोपाल की एक अदालत ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (University of Journalism and Communication) के पूर्व कुलपति बी.के. कुठियाला को 31 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। उन्हें कथित वित्तीय विसंगतियों के सिलसिले में पेश होने के लिए समन जारी किया है।
14 अप्रैल को मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नियुक्तियों और वित्तीय मामलों में कथित अनियमितताओं के लिए कुथियाला और एचओडी सहित 19 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कुथियाला को 23 जुलाई को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि वह फरार है और उसे विशेष न्यायाधीश संजीव पांडे के सामने पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही कहा गया है कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।
नोटिस में कहा गया है, "भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक (पीसी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी, फरार है और कई प्रयासों के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा सका है नोटिस में यह भी कहा गया है कि आरोपी उसके खिलाफ जारी वारंट से बचने के लिए फरार है। 14 अप्रैल को, 300 से अधिक शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को एक पत्र लिखा, जिसमें पूर्व वीसी और अन्य पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई थी।

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