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    Bhima Koregaon Case: भीमा-कोरेगांव केस के आरोपी महेश राउत को SC से मिली अंतरिम जमानत, इस दिन करना होगा समर्पण

    Updated: Fri, 21 Jun 2024 07:09 PM (IST)

    भीमा-कोरेगांव केस के एक आरोपित महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। पीठ ने आदेश दिया कि महेश को 10 जुलाई को अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। एनआईए कड़ी शर्तें लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट से अनुरोध कर सकती है। एनआईए ने 33 वर्षीय महेश की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया।

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    भीमा-कोरेगांव केस के आरोपी महेश राउत को SC से मिली अंतरिम जमानत। फाइल फोटो।

    एएनआई, नई दिल्ली। Bhima Koregaon Case: भीमा-कोरेगांव केस के एक आरोपित महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। महेश को यह अंतरिम जमानत उसकी दादी की मृत्यु के बाद आयोजित होने वाले अनुष्ठानों के लिए प्रदान की गई है।

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    10 जुलाई को करना होगा आत्मसमर्पण

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने महेश को 26 जून से 10 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की। पीठ ने आदेश दिया कि महेश को 10 जुलाई को अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। अंतरिम जमानत विशेष एनआईए अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

    NIA ने अंतरिम जमानत याचिका का किया विरोध

    एनआईए कड़ी शर्तें लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट से अनुरोध कर सकती है। एनआईए ने 33 वर्षीय महेश की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। पिछली सुनवाई पर महेश के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा था कि यह अंतरिम जमानत याचिका अपनी दादी मां की मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों में हिस्सा लेने के लिए गढ़चिरौली जाने के लिए है।

    2018 में किया गया था गिरफ्तार

    महेश को जमानत देने के बांबे हाई कोर्ट के 21 सितंबर के आदेश को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और शीर्ष अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। महेश को जून, 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में तलोजा जेल में बंद है।

    अभियोजन के अनुसार, 2018 में पुणे के नजदीक भीमा-कोरेगांव में एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिए गए थे जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई थी।

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