Bengaluru: कोर्ट से एक्टर दर्शन बोला- 30 दिनों से सूरज नहीं देखा , मुझे जहर दे दो; फिर भी जमानत याचिका हुई खारिज
बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड के सह-आरोपी अभिनेता दर्शन की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उसने खुद को परप्पन अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था। साथ ही अदालत ने कहा कि स्थानांतरण के लिए कोई वैध आधार नहीं है लेकिन जेल के भीतर कुछ रियायतें दी गईं।

पीटीआई, बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड के सह-आरोपी अभिनेता दर्शन की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उसने खुद को परप्पन अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था।
अदालत ने दी रियायत
अदालत ने कहा कि स्थानांतरण के लिए कोई वैध आधार नहीं है, लेकिन जेल के भीतर कुछ रियायतें दी गईं। मामले में दूसरे आरोपी दर्शन को अब जेल परिसर में घूमने की अनुमति होगी।
अदालत ने अतिरिक्त बिस्तर, तकिया और चादर सहित बुनियादी सुविधाओं के लिए उसकी याचिका को भी मंजूरी दे दी, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रावधान जेल नियमावली के अनुसार होने चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि नियमों का कोई भी उल्लंघन होने पर जेल महानिरीक्षक को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जिसमें कैदी का तबादला भी शामिल है।
जज से एक्टर दर्शन बोला- मुझे जहर दे दो
सुनवाई के दौरान, दर्शन ने भावुक अपील करते हुए कहा कि उसने 30 दिनों से सूरज नहीं देखा है और उसके हाथों में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। उसने कथित तौर पर जज से कहा, "मुझे जहर दे दो, कृपया यह आदेश दे दो।" जज ने उसे फटकार लगाई और हिदायत दी कि वह यह बयान दोबारा न दोहराए।
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