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    Andhra Pradesh: लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता जारी करने के दिए आदेश

    Updated: Sat, 16 Mar 2024 04:08 AM (IST)

    लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से 24 घंटे से भी कम समय पहले आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार ने शुक्रवार रात कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के आदेश दिया। विशेष मुख्य सचिव (वित्त) शमशेर सिंह रावत ने 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों को डीए जारी करने के लिए आदेश जारी किया।

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    लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र सरकार का कर्मचारियों को तोहफा। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, अमरावती। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से 24 घंटे से भी कम समय पहले आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार ने शुक्रवार रात कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के आदेश दिया।

    विशेष मुख्य सचिव (वित्त) शमशेर सिंह रावत ने 1 जुलाई, 2019 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों को डीए जारी करने के लिए आदेश जारी किया। उन्होंने पात्र सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से डीए जारी करने के आदेश जारी किए।

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    मूल वेतन को बढ़ाकर 26.39 प्रतिशत करने का आदेश

    साथ ही विशेष मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से डीए को मूल वेतन के 22.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 26.39 प्रतिशत करने के आदेश जारी किया गया है।

    इसके अलावा जगन सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से सरकारी कर्मचारियों को डीए को मूल वेतन के 26.39 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.03 प्रतिशत करने के आदेश जारी किए।

    डीए दरें मूल वेतन के 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत तक संशोधित

    आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से संशोधित यूजीसी वेतनमान, 2006 का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों के संबंध में डीए दरों को मूल वेतन के 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत तक संशोधित करने के आदेश जारी किए।

    डीए दरों के मूल वेतन को संशोधित करने का आदेश

    इसी तरह से सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से संशोधित यूजीसी वेतनमान, 2016 प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में डीए दरों को मूल वेतन के 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक संशोधित करने का आदेश जारी किया है।

    तीन समान किश्तों में किया जाएगा भुगतान

    बता दें कि राज्य सरकार डीए का भुगतान अप्रैल-मई के वेतन के साथ नकद में करेगी। वहीं, 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए डीए बकाया का भुगतान अगस्त-नवंबर, 2024 और फरवरी 2025 के महीनों में तीन समान किश्तों में किया जाएगा।

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