फिर टूटेगी बाबरी मस्जिद? बिना इजाजत किया शिल्यान्यास, कोलकाता HC में जनहित याचिका
कोलकाता उच्च न्यायालय में बाबरी मस्जिद मामले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका बिना इजाजत शिलान्यास करने के विरोध में है। याचिकाकर्ता न ...और पढ़ें

बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के खिलाफ याचिका दायर।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति के बिना ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया। इसके लिए कोई सरकारी अनुमति नहीं है।
हाई कोर्ट के अधिवक्ता अर्नब कुमार घोष ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर हस्तक्षेप करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि यह मस्जिद राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के बजाय एक समुदाय की भावनाओं का फायदा उठाकर बनाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट मूल बाबरी मस्जिद पर अपना फैसला पहले ही दे चुका है। इसके बाद नए सिरे से बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है।
बता दें कि गत छह दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था। उन्होंने 300 करोड़ की लागत से मस्जिद बनाने की घोषणा की है।

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