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    आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से होगी वाहनों की फिटनेस जांच, मोटर वाहन नियमावली-1989 में संशोधन का मसौदा तैयार

    By Amit SinghEdited By:
    Updated: Fri, 04 Feb 2022 10:37 PM (IST)

    अप्रैल से भारी मझोले और हल्के कामर्शियल वाहनों के फिटनेस की जांच सिर्फ आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से ही होगी। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन नियमावली 1989 में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे जनता के सुझावों के लिए जारी कर दिया गया है।

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    मोटर वाहन नियमावली-1989 में संशोधन का मसौदा तैयार (जागरण.काम, फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अगले वर्ष पहली अप्रैल से भारी, मझोले और हल्के कामर्शियल वाहनों के फिटनेस की जांच सिर्फ आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से ही होगी। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे जनता के सुझावों के लिए जारी कर दिया गया है। इसके लिए आम लोगों को 30 दिनों का समय दिया गया है। आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में स्वचालित मशीनों से वाहन के फिटनेस की सटीक जांच की जाती है।

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    सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे के अनुसार भारी वाहनों को अगले वर्ष पहली अप्रैल से आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में ही फिटनेस टेस्ट की जांच कराना अनिवार्य होगा। वहीं मझोले और हल्के कामर्शियल वाहनों (एलसीवी) के लिए यह पहली जून, 2024 से अनिवार्य होगा। हल्के निजी वाहनों को फिलहाल इस बाध्यता से दूर रखा गया है और इनमें केवल 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिर से रजिस्ट्रेशन के वक्त फिटनेस की जांच करानी होती है।

    ध्यान देने की बात है कि आठ वर्ष तक पुराने भारी, मझौले और हल्के कामर्शियल वाहनों को हर दो वर्ष में फिटनेस टेस्ट अनिवार्य रूप से कराना होता है। वहीं आठ साल से पुराने कामर्शियल वाहनों के लिए हर साल की अनिवार्यता है।

    वर्ष 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन करते हुए वाहन मालिकों के लिए कई सेवाओं का लाभ लेते समय अतिरिक्त जानकारी देने को अनिवार्य बना दिया गया था। जैसे कि वाहन मालिकों को नए वाहन के पंजीकरण के समय अपने मोबाइल फोन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था। साथ ही एक वाहन को एक अलग आरटीओ में स्थानांतरित करना, वाहन से संबंधित और अन्य दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था। मंत्रालय ने उस वक्त इसके संदर्भ में एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी और विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों को भी यह जानकारी दी थी।

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