असम में मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने दो लोगों को सुनाई 7 साल की सजा
असम के दीमा हसाओ जिले की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो लोगों को 7 साल की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद यूसुफ आजाद ने 2023 के मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर उन्हें अतिरिक्त जेल होगी। मामला एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

असम में मादक पदार्थ तस्करी पर फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के दीमा हसाओ जिले की स्थानीय अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो व्यक्तियों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार जादव ने शुक्रवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद यूसुफ आजाद की अदालत ने 2023 के मामले में यह फैसला सुनाया।
जादव ने कहा, नगांव जिले के रहने वाले दोनों आरोपितों को अदालत ने बुधवार को सुनाए गए फैसले में दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उन्हें तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
2023 में खटखटी पुलिस थाने में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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