Assam: हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ दर्ज हुई FIR, कैबिनेट ने दिखाई थी हरी झंडी
असम मंत्रिमंडल ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला पारित किया था जिसके बाद असम पुलिस ने तौकीर के खिलफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि गौरव गोगोई की पत्नी के खिलाफ मंत्रिमंडल ने कोई भी केस नहीं दर्ज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने संवाददाताओं से बातचीत में सारी जानकारी दी।

पीटीआई, नई दिल्ली। असम में पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस महानिदेशक को बीते दिनों इस संदर्भ में निर्देश दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अली तौकीर शेख पर प्राथमिकी दर्ज की है।
पिछले दिनों कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई के साथ संबंध को लेकर काफी हो-हंगामा हुआ था। लेकिन असम मंत्रिमंडल ने उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं करने का फैसला किया है।
सीएम सरमा ने किया पोस्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल लिए गए कैबिनेट के फैसले के तहत असम पुलिस ने अली तौकीर शेख और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
In pursuance of the Cabinet decision taken yesterday, Assam Police has lodged an FIR and the same had been registered as CID PS Case No 05/2025 U/S 48/152/61/197(1) BNS, 2023 RW Sec.13(1) UA(P) Act against Ali Tauqeer Sheikh and unknown others.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 17, 2025
इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम ने कहा था कि राज्य सरकार गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद तत्कालीन कालियाबोर निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में भाग लेने की जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी।
अली तौकीर शेख पर कसा गया शिकंजा
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के एक प्रस्ताव को विस्तार से पढ़ा था। इस दौरान उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख की ओर से असम में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के उद्देश्य से की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में कई समाचार खबरों, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने आई है'।
उन्होंने आगे कहा, 'शेख की सोशल मीडिया गतिविधि में भारत के आंतरिक मामलों और ससंदीय मामलों पर विस्तृत टिप्पणी शामिल है, जिससे उक्त व्यक्ति के भारत के हितों से समझौता करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे पर गंभीर चिंताएं पैदा होती है'।
सीएम सरमा ने कहा, 'इस मुद्दे के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष रूप से असम के निहितार्थों को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस महानिदेशक को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य प्रांसगिक कानूनों के उचित प्रावधानों के तहत शेख के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है'।
गौरव गोगोई का आया नया बयान
इन सब के बीच गौरव गोगोई का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, असम सरकार कोई भी जांच कर सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं।
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