क्या है पॉलीगैमी बिल? असम में बिल पास, बहुविवाह पर रोक; दोषी को कितनी मिलेगी सजा?
असम सरकार ने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह प्रथा को समाप्त करना है। विधेयक में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें दो साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा।
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क्या है पॉलीगैमी बिल असम में बिल पास बहुविवाह पर रोक (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है।
बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा।
क्या है बिल में?
इस असम 'प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025' में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बिल में पॉलीगैमी की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है, यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है जब उसका जीवनसाथी अभी जीवित है और उससे कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है या उनकी शादी कानूनी रूप से रद नहीं हुई है, तो यह बहुविवाह माना जाएगा।
सरकार ने क्यों उठाया यह कदम
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह बिल असम में एक बड़े कानूनी सुधार की शुरुआत है। यह कदम उन राज्यों की तरह है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर काम शुरू किया है, जैसे कि उत्तराखंड विधानसभ पहले ही इसी तरह का बिल पास कर चुकी है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव समाज में एकरूपता लाने और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

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