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क्या है PMLA जिसके तहत हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, जानिए कितना मुश्किल है दिल्ली के सीएम को जमानत मिलना

प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत गिरफ्तार किया है जिसमें जमानत मिलना बमुश्किल होता है। यह कानून 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। आम आदमी पार्टी सरकार के तीन मंत्री पहले ही इस कानून के तहत सजा काट रहे है। इसमें पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का नाम शामिल है।

By Jagran News Edited By: Nidhi Avinash Published: Fri, 22 Mar 2024 11:31 AM (IST)Updated: Fri, 22 Mar 2024 11:31 AM (IST)
क्या है PMLA कानून जिसके तहत हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी (Image: AFP)

ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज विशेष पीएमएलए अदालत में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग करेगी। उधर, केजरीवाल ने गुरुवार देर रात अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके मद्देनजर शीर्ष अदालत आज मामले की सुनवाई करेगी।

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बता दें कि दिल्ली के सीएम को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया। केजरीवाल को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनके सामने कई मुश्किलें आ सकती हैं। आपको विस्तार से बताते हैं।

जमानत मिलना होता है मुश्किल

पीएमएलए में जमानत मिलना मुश्किल होता है। यह कानून 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसके दायरे में बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां को भी 2012 में शामिल किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय के पास होती है।

क्या है मनी लॉन्ड्रिंग?

आसान भाषा में समझें तो गैर-कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसों को छिपाने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते है। यह एक अवैध प्रक्रिया है जो काले धन को सफेद धन में बदलती है। इसी धन की हेरा-फेरी करने वाले को लाउन्डर कहा जाता है।

AAP के तीन नेता पहले ही इस कानून के तहत काट रहे सजा

आम आदमी पार्टी सरकार के तीन मंत्री पहले ही इस कानून के तहत सजा काट रहे है। इसमें पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है। यह दोनों पीएमएलए के तहत जेल में हैं। वहीं, आप नेता संजय सिंह भी पीएमएलए में गिरफ्तार हुआ और जेल में बंद हैं।

क्या कहता है यह कानून?

पीएमएलए की धारा 45 का जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले भी किया था। इस धारा के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। आरोपी व्यक्ति के लिए अपनी रिहाई कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पीएमएलए के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, जिनमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है।

आसान भाषा में समझें तो PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि, यब साबित करना बेहद मुश्किल हो सकता है।

धारा 45 के तहत जमानत के लिए दो सख्त शर्तें

वर्तमान सरकार ने 2018 में पीएमएलए में संशोधन किया था, जिसके मद्देनजर धारा 45 के तहत जमानत के लिए दो सख्त शर्तें है। पहला यह कि कोर्ट को यह मानना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है और दूसरा यह कि जमानत के दौरान आरोपी का अपराध करने की कोई भी मंशा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ईडी की शक्तियों और पीएमएलए अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है, जो देश के सामाजिक और आर्थिक मामले को प्रभावित करता है।

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