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पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों को देता था गुप्त सूचनाएं, सैनिक का हुआ कोर्ट मार्शल; मिली 10 साल की सजा

सेना की एक सैन्य अदालत ने पाकिस्तानी दूतावास कर्मियों को उत्तरी सीमा की जानकारी देते हुए पकड़े गए सैनिक को 10 साल की सजा सुनाई है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुए कोर्ट मार्शल में उस सैनिक को 10 साल और 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई जो पाकिस्तानी जासूस को गुप्त सूचना भेजते हुए पकड़ा गया था।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Sun, 23 Jul 2023 07:36 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jul 2023 07:36 PM (IST)
पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों को देता था गुप्त सूचनाएं, सैनिक का हुआ कोर्ट मार्शल (फोटो प्रतिकात्मक)

नई दिल्ली, एजेंसी। सेना की एक सैन्य अदालत ने पाकिस्तानी दूतावास कर्मियों को उत्तरी सीमा की जानकारी देते हुए पकड़े गए सैनिक को 10 साल की सजा सुनाई है।

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पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों को देता था गुप्त सूचनाएं

दरअसल, उत्तरी सीमा पर सैन्य गतिविधियों के बारे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी को गुप्त सूचना देते हुए एक सैनिक पकड़ा गया था। इसके बाद सैनिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सेना की एक सैन्य अदालत ने उसे 10 साल से अधिक की सजा सुनाई है।

10 साल की सुनाई सजा

रक्षा अधिकारियों ने बताया कि एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुए कोर्ट मार्शल में उस सैनिक को 10 साल और 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जो पाकिस्तानी जासूस को गुप्त सूचना भेजते हुए पकड़ा गया था। बता दें कि ये सैनिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी नागरिक आबिद हुसैन उर्फ नाइक आबिद के संपर्क में था।

आरोपी ने मुहैया कराई कई जानकारी

सैनिक द्वारा दुश्मन की जासूसी एजेंसी को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की लिस्ट में उस फॉर्मेशन की गार्ड ड्यूटी सूची भी शामिल थी। सिपाही ने कोविड लॉकडाउन के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही की सूची के साथ-साथ फॉर्मेशन के वाहनों से संबंधित जानकारी भी देने का प्रयास किया था। हालांकि, सैनिक को केवल छोटी-मोटी जानकारी ही उपलब्ध थी।

उन्होंने कहा कि सेना ऐसे कृत्यों के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और दोषियों को अनुकरणीय सजा दी गई है। सैनिक को कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा सक्षम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।


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