एंटीलिया बम कांड के आरोपी को NIA कोर्ट ने नहीं दी जमानत, व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या का भी है आरोप
एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरन हत्या मामले में एनआईए कोर्ट ने आरोपी सतीश मोथकुरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मोथकुरी को मुख्य हमलावर माना, जिसने हिरन का गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। न्यायाधीश ने मुकदमे में देरी के लिए भी आरोपी को जिम्मेदार ठहराया।

NIA कोर्ट ने आरोपी को जमानत नहीं दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एंटीलिया बम कांड और व्यवसायी मनसुख हिरन हत्या मामले में एक आरोपित को जमानत देने से विशेष एनआइए कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि वह वास्तविक हमलावर था, जिसने पीडि़त का गला घोंट दिया था।
कोर्ट ने कहा कि आरोपित सतीश मोथकुरी की भूमिका काफी गंभीर है। वह वास्तविक हमलावर है, जिसने पीडि़त मनसुख (हिरण) का गला घोंट दिया, जिसके कारण मनसुख की मृत्यु हो गई।
मोथकुरी पर मनसुख हिरन की हत्या का आरोप
25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिली थी। एसयूवी के मालिक हिरण कुछ दिनों बाद पांच मार्च को ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाए गए।
मुकदमे में देरी के लिए आरोपी जिम्मेदार
28 अक्टूबर के अपने आदेश में विशेष एनआइए न्यायाधीश चकोर एस बाविस्कर ने मोथकुरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की शुरुआत में देरी का श्रेय आरोपित को जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन इसका ज्यादा श्रेय अभियुक्तों को जाता है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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