अब टू व्हीलर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य, सरकार ने लिया अहम फैसला; कंपनियों को दो हेलमेट भी देने होंगे
परिवहन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। यह नियम सभी इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर लागू होगा। मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य दोपहिया सवारों की सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त वाहन निर्माताओं को दोपहिया वाहनों की खरीद के समय दो सुरक्षात्मक हेलमेट भी प्रदान करने होंगे।

पीटीआई, नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय ने एक जनवरी 2026 से बनने वाले सभी नए दोपहिया के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी इंजन क्षमता वाले दोपहिया के लिए यह नियम अनिवार्य होंगे।
मंत्रालय का कहना है कि यह निर्णय दोपहिया सवारों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का उद्देश्य अचानक ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकना है। इससे फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना कम होती है।
दो हेलमेट भी देंगी कंपनियां
अधिसूचना के अनुसार, दोपहिया की खरीद के समय वाहन निर्माता दो सुरक्षात्मक हेलमेट भी प्रदान करेंगे। यह हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार होने चाहिए।
ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022 में भारत में 1,51,997 सड़क दुर्घटनाओं में करीब 20 प्रतिशत दोपहिया वाहन शामिल थे। नए नियमों से सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।
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