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    CDS Appointment Rules: सैन्य प्रमुखों से एक रैंक नीचे के अधिकारी भी अब बन सकेंगे CDS, केंद्र ने नियुक्‍ति के लिए नियमों में किया संशोधन

    By Arun Kumar SinghEdited By:
    Updated: Tue, 07 Jun 2022 06:38 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद पर नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन करते हुए बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब तीनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के सेवारत और रिटायर अधिकारियों के लिए भी सीडीएस बनने का रास्ता साफ कर दिया है।

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    चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद पर नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन करते हुए बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब तीनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के सेवारत और रिटायर अधिकारियों के लिए भी सीडीएस बनने का रास्ता साफ कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने नियमों में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस कदम के बाद माना जा रहा कि अब नए सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। ज्ञात हो कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले साल आठ दिसंबर को हवाई दुर्घटना में मृत्यु के बाद से यह पद रिक्त है।

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    रक्षा मंत्रालय ने नियुक्ति से जुड़े नियमों में जो बदलाव किया है उसके बाद अब सीडीएस के लिए शीर्ष सैन्य अधिकारियों के चयन का दायरा बढ़ जाएगा। अभी तक तीनों सेनाओं के प्रमुखों के स्तर यानि जनरल रैंक का अधिकारी ही सीडीएस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र था। लेकिन मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम के अनुसार सीडीएस पद के लिए पात्र अधिकारियों का दायरा अब बड़ा होगा।

    सेना के मौजूदा सेवारत और रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना के एयर मार्शल ओर नौसेना के वाइस एडमिल स्तर के अधिकारी नये नियम के अनुसार सीडीएस बनने के पात्र होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल तीनों सेनाओं के प्रमुखों से एक रैंक नीचे, एयर मार्शल वायुसेना प्रमुख से एक रैंक नीचे और वाइस एडमिरल नौसेना प्रमुख से एक रैंक नीचे का पद है। इससे साफ है कि नए नियम के हिसाब से सेवारत सैन्य प्रमुखों को सुपरसीड करके योग्य उम्मीदवार को सीडीएस बनाया जा सकता है।

    सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े नए नियम के अनुसार हाल में सेवानिवृत्त हुए सेना प्रमुख या उपसेना प्रमुख भी देश के इस शीर्षस्थ सैन्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। लेकिन इसमें सीडीएस की नियुक्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष निर्धारित कर अधिक लचीलेपन की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। सीडीएस पद पर बने रहने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष ही रहेगी।

    नियमों में बदलाव के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से नए सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने के पुख्ता संकेत हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है।

    सभी युद्धक टुकड़िया सीधे करेंगी रिपोर्ट

    2019 में सत्ता में लौटने के छह महीने में नरेन्द्र मोदी सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति की थी। देश के सर्वोच्च सैन्य ढांचे में सबसे बड़े सुधार के लिए सरकार की सराहना की गई थी। सीडीएस कार्यालय और सृजित की जाने वाली थियेटर कमान को उसके तहत लाने से इसके देश के सबसे ताकतवर सैन्य कार्यालय बनने की संभावना है, जिसे सभी युद्धक टुकड़ियां सीधे रिपोर्ट करेंगी।

    विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था सीडीएस को

    सीडीएस को सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था जो वर्तमान में अतिरिक्त सचिव रैंक के लेफ्टिनेंट जनरल के तहत काम करता है। सीडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का भी प्रमुख हैं, जिसके प्रमुख वर्तमान में वायुसेना के तीन स्टार अधिकारी हैं।