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    DGCA ने एअर इंडिया में की 51 सुरक्षा खामियों की पहचान, 30 जुलाई तक का दिया अल्टीमेटम

    By Agency Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 29 Jul 2025 11:30 PM (IST)

    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया के विमान संचालन में 51 सुरक्षा खामियों की पहचान की है जिनमें से सात गंभीर श्रेणी में हैं। इन खामियों में प्रशिक्षण की कमी अयोग्य सिमुलेटर और कम ²श्यता संचालन में अनियमितताएं शामिल हैं। डीजीसीए ने एअर इंडिया को सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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    एअर इंडिया के विमान संचालन में डीजीसीए को मिलीं 51 सुरक्षा खामियां (फाइल फोटो)

    आईएएनएस, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया के विमान संचालन में 51 सुरक्षा खामियों की पहचान की है। वार्षिक सुरक्षा ऑडिट में यह चूक सामने आई हैं।

    इनमें पुरानी प्रशिक्षण पुस्तिकाएं, पायलट प्रशिक्षण की कमी, अयोग्य सिमुलेटर, उड़ान रोस्टर का प्रबंधन कर रहे प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, बिखरे हुए प्रशिक्षण रिकार्ड और कम ²श्यता संचालन के लिए अनुमोदनों में अनियमितताएं आदि शामिल हैं।

    लेवल-वन की श्रेणी में सात खामियां

    इन 51 खामियों में से सात को डीजीसीए ने 'लेवल-वन' यानी सबसे गंभीर श्रेणी में रखा है और इन्हें 30 जुलाई तक सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया है। शेष 44 कमियां ऐसी हैं जिन्हें 23 अगस्त तक दूर करना आवश्यक है।

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    डीजीसीए ने एअर इंडिया से सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब हाल ही में सामने आया था कि एअर इंडिया का एक विमान बिना इमरजेंसी स्लाइड के निरीक्षण के उड़ान भर रहा था।

    शो-कॉज नोटिस जारी

    यह स्लाइड विमान की इमरजेंसी लैंडिंग या निकासी के समय सबसे अहम सुरक्षा उपकरणों में से एक होती है। 23 जुलाई को डीजीसीए ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए एअरलाइन को तीन शो-कॉज नोटिस जारी किए थे और इसमें 15 दिनों के भीतर उत्तर देने का समय दिया गया था।

    उल्लंघन पर क्या सजा मिलेगी

    इससे पहले, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में बताया कि नियामक संस्था यानी डीजीसीए देशभर में समय-समय पर नियमित निगरानी, स्पाट चेक और नाइट इंस्पेक्शन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइंस सुरक्षा और रखरखाव मानकों का पालन कर रही हैं। इनके उल्लंघन की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माना, चेतावनी या लाइसेंस निलंबन तक शामिल हैं।

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