'क्रैश करा दूंगी फ्लाइट', एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में महिला यात्री ने दी धमकी, प्लेन के अंदर मचा बवाल
बेंगलुरु में एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक महिला डॉक्टर हीरल मोहनभाई ने केबिन क्रू से दुर्व्यवहार किया और विमान को क्रैश कराने की धमकी दी जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला ने अपनी सीट पर बैग रखने से इनकार कर दिया और क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ा किया। यात्रियों से भी बदसलूकी की। महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में केबिन क्रू के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करने और विमान को क्रैश कराने की धमकी देने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 36 वर्षीय महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया।
यह घटना मंगलवार को दोपहर करीब 2.30 बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एअरपोर्ट (KIA) से सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले हुई।
क्या है मामला?
दरअसल, महिला यात्री हीरल मोहनभाई की सीट 20F थी, लेकिन महिला ने पहली पंक्ति में ही अपना सामान रख दिया था। जिसके बाद केबिन क्रू ने बैग को अपनी सीट के पास ओवरहेड कम्पार्टमेंट में रखने को कहा तो महिला यात्री ने मना कर दिया।
इसके बाद महिला ने बैग को खुद रखने की बजाय केबिन क्रू से मांग की कि उसका बैग उसकी सीट पर रख दिया जाए। क्रू द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने और पायलट के भी हस्तक्षेप के बावजूद महिला यात्री ने अपना बैग वहां से हटाने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।
महिला ने साथी यात्रियों पर भी चिल्लाया
इस दौरान कई साथी यात्रियों ने हीरल मोहनभाई को समझाने की कोशिश की तो महिला ने उन लोगों पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बीच स्थिति तब और बिगड़ गई जब महिला ने कथित तौर पर विमान को क्रैश करने की धमकी दे दी।
इसके बाद पायलट और क्रू मेंबर्स ने CISF कर्मियों को सूचित किया, जिसके बाद महिला को विमान से उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला यात्री डॉक्टर हीरल मोहनभाई बेंगलुरु में येलहंका के पास शिवनहल्ली की रहने वाली हैं।
किन धाराओं में मामला हुआ दर्ज?
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, हीरल मोहनभाई ने केआईए पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार और हाथापाई की। हालांकि, उनके पति ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उन्होंने चिकित्सा अभ्यास करना बंद कर दिया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, महिला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) और 353 (1) (बी) के साथ-साथ नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम के तहत गैरकानूनी के दमन की धारा 3 (1) (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।