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    अहमदाबाद प्लेन क्रैश: कैसे हुआ हादसा, कहां तक पहुंची जांच? सरकार ने संसद में दिया जवाब

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    सरकार ने बताया कि अहमदाबाद में जून में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अभी चल रही है। AAIB विमान नियम-2025 के तहत जांच कर रहा है। 12 जून को हुए इस ...और पढ़ें

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    अहमदाबाद विमान हादसे पर सरकार ने दिया जवाब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि जून में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच अभी भी चल रही है। जांच की फाइनल रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है।

    इस मामले में सिविल एविएशन राज्य मंत्री, मुरलीधर मोहोल ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB), एयरक्राफ्ट नियम- 2025 के तहत जांच कर रहा है।

    यह अपडेट MP शफी परम्बिल द्वारा जांच की स्थिति और नतीजों के बारे में संसद में उठाए गए एक बिना तारांकित सवाल के जवाब में आया है।

    260 लोगों की गई थी जान 

    12 जून को अहमदाबाद से टेक-ऑफ के तुरंत बाद लंदन जा रहे एयर इंडिया बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से 241 यात्रियों और क्रू मेंबर समेत कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में सिर्फ एक यात्री बच गया था।

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    हादसे की शुरुआती रिपोर्ट 12 जुलाई को पब्लिश हुई थी, लेकिन इसमें उस समय इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर जानकारी दी गई थी।

    कहां तक पहुंची जांच?

    मंत्री ने साफ किया कि जांचकर्ता अभी भी क्रैश के सभी संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। मोहोल ने कहा कि पूरी जांच पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी।

    क्या क्रैश के पीछे का सही कारण पता चला है, इस सवाल पर सरकार ने दोहराया कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और जांच सभी एंगल से की जा रही है।

    क्या सुरक्षा के लिए और कदम उठाए गये हैं?

    हादसों के रोकथाम और उपायों के बारे में जवाब देते हुए, मंत्री ने बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के पास उड़ानों की सेफ्टी के लिए एक मजबूत सिस्टम है।

    इसमें सिस्टमैटिक सेफ्टी ओवरसाइट, रूटीन और स्पेशल ऑडिट, स्पॉट चेक और नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई शामिल है।

    DGCA एक एनुअल सर्विलांस प्लान (ASP) भी पब्लिश करता है, जिसके तहत अलग-अलग टेक्निकल डायरेक्टरेट रेगुलर जांच करते हैं।

    ऑपरेटरों को सुधार के उपायों का पालन करना होता है, जिन्हें बाद के ऑडिट में वेरिफाई किया जाता है। नियम तोड़ने के मामलों में पेनल्टी लगाई जाती है।

    इसके अलावा, DGCA ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें एविएशन इकोसिस्टम को मजबूत करने और पूरे सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बनाने के मकसद से एक बड़े स्पेशल ऑडिट को जरूरी बनाया गया है।