नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बढ़ाई गई AFSPA की अवधि, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 के तहत नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अशांत क्षेत्र की स्थिति को छह माह के लिए बढ़ा दिया। मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। फाइल फोटो।

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अशांत क्षेत्र की स्थिति को छह माह के लिए बढ़ा दिया। मंत्रालय द्वारा जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा गया है कि दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।
मालूम हो कि AFSPA सशस्त्र बलों के कर्मियों को अशांति वाले इलाकों में काम करने, तलाशी, गिरफ्तारी और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने पर गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। इससे पहले भी केंद्र ने इन दोनों राज्यों में विशेष सशस्त्र बल कानून के तहत अशांत जिलों में इसकी अवधि को छह माह के लिए बढ़ा दिया था।
Disturbed area status under AFSPA in parts of Nagaland and Arunachal Pradesh extended for 6 months. pic.twitter.com/7kpG5SVXNC
— ANI (@ANI) March 24, 2023
इन जिलों में बढ़ाई गई अवधि
गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने AFSPA 1958 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तिरप (Tirap), चांगलांग (Changlang) और लोंगडिंग (Longding) जिले, नमसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है।
मालूम हो कि तीस सितंबर, 2022 को असम राज्य की सीमा से सटे इन इलाकों को अशांत क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अन्य अधिसूचना में कहा कि केंद्र ने AFSPA के तहत नगालैंड के नौ जिलों ओर 16 पुलिस थानों में इसकी अवधि को बढ़ा दिया है। केंद्र ने कहा कि नगालैंड में भी कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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