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    नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में संजीव पुनालेकर व विक्रम भावे एक जून तक सीबीआइ हिरासत में

    By Sachin MishraEdited By:
    Updated: Sun, 26 May 2019 03:50 PM (IST)

    Narendra Dabholkar murder case. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में एडवोकेट संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को एक जून तक सीबीआइ हिरासत में भेजा गया है।

    नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में संजीव पुनालेकर व विक्रम भावे एक जून तक सीबीआइ हिरासत में

    पुणे, प्रेट्र। नरेंद्र दाभोलकर हत्या कांड में साक्ष्यों को नष्ट करने में मदद केआरोप में गिरफ्तार किए गए वकील और एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता को रविवार को कोर्ट ने एक जून तक सीबीआइ हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी ने शनिवार को वकील संजीव पुनलेकर और सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे को मुंबई में गिरफ्तार किया था। पुनलेकर इसी मामले में आरोपित कुछ अन्य लोगों की जहां पैरवी कर रहा था, वहीं भावे उसका सहायक रह चुका है। 2008 में हुए गडकरी रंगायतन विस्फोट मामले में दोषी भावे फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है।

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    दोनों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में रविवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएन सोनवाणे की पुणे स्थित अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से रिमांड की मांग करते हुए कहा कि भावे ने कथित शूटरों शरद कलासकर और सचिन अंदुरे को घटनास्थल की रेकी करने में और अपराध के बाद भागने में मदद की। जहां तक इस मामले में पुनलेकर की भूमिका की बात है तो जून 2018 में कलासकर उसके मुंबई स्थित आफिस में आया था और उसने दाभोलकर की हत्या में अपनी भूमिका के बारे में बताया था। तब पुनलेकर ने कलासकर से दाभोलकर और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में प्रयुक्त हथियारों को नष्ट करने के लिए कहा था।

    बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट वीरेंद्र इचलकरंजीकर ने कहा कि सीबीआइ ने वकील पुनलेकर के खिलाफ जो कार्रवाई की है, वह अक्टूबर 2018 में कलासकर द्वारा कर्नाटक पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है, जिसे बाद में कलासकर ने वापस ले लिया था। अदालत ने आरोपी के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मामले पर चर्चा करने के लिए दो वकीलों को प्रतिदिन मिलने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

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