Electoral Bonds: चुनावी बांड मामले में SBI की विस्तार याचिका के खिलाफ ADR अवमानना याचिका हुई दायर
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड विवरण जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए एसबीआई की याचिका के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) द्वारा दायर अवमानना याचिका को 11 मार्च को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है। SC ने एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण से ई-मेल भेजने को कहा है।

एएनआई, नई दिल्ली। एक एनजीओ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन को चुनौती दी गई, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया कि वह मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग कर रहे थे।
ADR moves contempt petition in Supreme Court relating to electoral bond case | Advocate Prashant Bhushan mentions the contempt petition in the Supreme Court and urges to list it with SBI's application
— ANI (@ANI) March 7, 2024
CJI says "We will list it" pic.twitter.com/cO76XLzYwA
भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए।
सीजेआई ने कहा, "कृपया एक ई-मेल भेजें। मैं आदेश पारित करूंगा।"
एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया और चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की।
पिछले महीने अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग (ईसी) को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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