विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Adani Row: सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह को लेकर 3 जनवरी को सुनाया था ये फैसला, अब याचिका दायर कर विचार करने की मांग

By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey
Published: Tue, 13 Feb 2024 05:15 PM (IST)

अदाणी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को समीक्षा याचिका दायर की गई। याचिका ...और पढ़ें

अनामिका जयसवाल ने दायर की है शीर्ष कोर्ट में याचिका। (फाइल फोटो)
अनामिका जयसवाल ने दायर की है शीर्ष कोर्ट में याचिका। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कोर्ट के फैसले में गलतियां थीं- याचिका
  2. अनामिका जयसवाल ने दायर की है याचिका

पीटीआई, नई दिल्ली। अदाणी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को समीक्षा याचिका दायर की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के तीन जनवरी के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन जनवरी को अपने फैसले में अदाणी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच को एसआईटी या सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था।

पिछले महीने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदाणी समूह को बड़ी राहत मिली थी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई या एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार करते हुए अपने फैसले में कहा था कि बाजार नियामक सेबी आरोपों की जांच कर रहा है और जांच सही दिशा में है।

कोर्ट के फैसले में गलतियां थीं- याचिका

दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि कोर्ट के फैसले में गलतियां थीं। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील को प्राप्त हुई कुछ नई सामग्री में फैसले की समीक्षा के लिए पर्याप्त कारण थे।

अनामिका जयसवाल ने दायर की है याचिका

यह समीक्षा याचिका अनामिका जयसवाल ने दायर की है। वकील नेहा राठी के जरिए दायर की गई याचिका में कहा गया है कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों के बाद की गई 24 जांचों की स्थिति के बारे में कोर्ट को केवल अपडेट दिया था, चाहे वे पूरी हों या अधूरी हों। मगर इसमें किसी भी निष्कर्ष या की गई कार्रवाई के विवरण का खुलासा नहीं किया था।

ये भी पढ़ें: Supreme Court: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आए नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नोटिस जारी