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    Abortion Law: अविवाहित महिला को भी गर्भपात कराने की मांग का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को होगी सुनवाई

    Abortion Law न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जब कानून के तहत अपवाद प्रदान किए गए हैं तो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है यदि चिकित्सा सलाह अनुमति देती है?

    By Mohd FaisalEdited By: Updated: Sun, 07 Aug 2022 02:27 PM (IST)
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    Abortion Law: अविवाहित महिला को भी गर्भपात कराने की मांग का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित महिला को गर्भपात कराने की मांग का अधिकार न देना। उनकी व्यक्तिगत आजादी का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी 25 वर्षीय एक अविवाहित महिला द्वारा 24 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग करने वाली याचिका के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में गर्भावस्था कानून की चिकित्सा समाप्ति के संबंध में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच कोई भी भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

    दरअसल, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि वह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम और संबंधित नियमों की व्याख्या करेगी कि क्या अविवाहित महिलाओं को चिकित्सकीय सलाह पर 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति को देखते हुए (एमटीपी अधिनियम और नियम) कानून की दूरंदेशी व्याख्या होनी चाहिए।

    10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 अगस्त को तय की है। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह इस कवायद में अदालत की मदद करें। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जब कानून के तहत अपवाद प्रदान किए गए हैं, तो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है यदि चिकित्सा सलाह अनुमति देती है? शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि क्या एक विवाहित महिला को मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम 1971 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है, फिर भी अविवाहित महिलाओं को इससे इनकार क्यों किया जाता है।

    महिला को गर्भपात के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता- SC

    पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट रूप से मनमाना होने के लिए प्रतिबंधात्मक खंड को रद्द कर सकती है, जो बदले में अविवाहित महिलाओं को भी 20 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने का लाभ देने की अनुमति देगा। इससे पहले शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि एक 25 वर्षीय महिला जिसे 21 जुलाई को 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी, एक सफल प्रक्रिया के बाद सुरक्षित है। पीठ ने कहा था कि एक महिला को केवल इस आधार पर गर्भपात के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह अविवाहित है।

    क्या है मामला

    25 वर्षीय महिला ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमति से यौन संबंध से पैदा हुई गर्भावस्था को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अपनी याचिका में महिला ने कहा था कि वह अविवाहित है और उसके साथी ने गर्भावस्था के लगभग 18 सप्ताह के बाद छोड़ दिया। उनके वकील ने तर्क दिया था कि सामाजिक कलंक के साथ मानसिक और वित्तीय बाधाओं ने उन्हें गर्भावस्था को एक उन्नत चरण में समाप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया है।