Waqf Property: तमिलनाडु के एक गांव को घोषित किया गया वक्फ की संपत्ति, ग्रामीणों को सता रही चिंता; अब होगी जांच
वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। वेल्लोर जिले के एक गांव में वक्फ बोर्ड के दावे ने लोगों को सदमे में डाल दिया है। वेल्लोर के अनैकट्टु तालुका स्थित कटुकोल्लई गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया है।गांव के निवासियों ने दावा किया कि उन्हें स्थानीय मस्जिद-दरगाह के प्रशासन से नोटिस मिला है।

पीटीआई, वेल्लोर। वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। वेल्लोर जिले के एक गांव में वक्फ बोर्ड के दावे ने लोगों को सदमे में डाल दिया है। वेल्लोर के अनैकट्टु तालुका स्थित कटुकोल्लई गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया है।
स्थानीय मस्जिद-दरगाह के प्रशासन से नोटिस मिला है
गांव के निवासियों ने दावा किया कि उन्हें स्थानीय मस्जिद-दरगाह के प्रशासन से नोटिस मिला है, जिसमें उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस में उन्हें किराया, शुल्क देने या खाली करने के लिए कहा गया है।
ग्रामीण हो रहे हैं परेशान
ग्रामीणों ने मामले की जांच करने और न्याय दिलाने के लिए वेल्लोर जिला कलेक्टर वीआर सुब्बुलक्ष्मी को याचिका दी है। ग्रामीणों ने कहा कि वे लगभग तीन-चार पीढ़ियों से गांव में रह रहे हैं और अब अचानक उन्हें नोटिस मिला है। इससे ग्रामीण परेशान हैं।
गांव में लगभग 150 परिवार रहते हैं
गांव में लगभग 150 परिवार रहते हैं और तथाकथित नोटिस प्राप्त करने वाले निवासियों की सही संख्या की तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकी है। अधिकारियों ने टिप्पणी के लिए फोन कॉल का जवाब नहीं दिया और नोटिस की सामग्री की तुरंत जांच नहीं की जा सकी।
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