सीएसडी कैंटीन में मिलेगी जीएसटी से 50 प्रतिशत छूट, सेस में छूट नहीं
सीएसडी कैंटीन के माध्यम से मिल रही सस्ते सामान की सुविधा जीएसटी लागू होने के बाद भी मिलती रहेगी।
नई दिल्ली [ हरिकिशन शर्मा ]। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों को सीएसडी कैंटीन के माध्यम से मिल रही सस्ते सामान की सुविधा जीएसटी लागू होने के बाद भी मिलती रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने सीएसडी कैंटीन से मिलने वाले सामान पर जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि सीएसडी कैंटीन से खरीदे सामान पर जीएसटी की 2.5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत दर ही लागू होंगी। हालांकि सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए अगर किसी सामान पर सेस लगता है तो इसमें छूट का लाभ जवानों को नहीं मिलेगा।
एक जुलाई 2017 से लागू होने जा रहे जीएसटी की सामान्य दरें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। हालांकि सीएसडी कैंटीन के लिए ये दरें आधी ही रखी गयी हैं। फिलहाल सीएसडी कैंटीन में आने वाले सामान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कोई छूट नहीं मिलती है। वैसे राज्यों ने वैट में छूट दे रखी है। इस तरह जीएसटी लागू होने के बाद सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए सामान पर जीएसटी की आधी दरें ही लागू होंगी और इस छूट के चलते जो भी वित्तीय बोझ आएगा उसे केंद्र व राज्य मिलकर वहन करेंगे।
उल्लेखनीय है कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जिसे आम तौर पर सीएसडी कैंटीन कहते हैं, इसके देशभर में 34 डिपो हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसडी कैंटीन से 15,828 करोड़ रुपये की बिक्री हुई जिसमें एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री का शामिल है। वर्ष 2015-16 में सीएसडी कैंटीन से शराब के अलावा जो उत्पाद बेचे गए, उन पर 1376 करोड़ रुपये की वैट छूट दी गयी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सीएसडी कैंटीन को यह छूट की सुविधा देने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानून तथा राज्य जीएसटी कानून की धारा 55 के तहत एक अधिसूचना जारी करनी होगी।
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