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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

असम में हथियार प्रशिक्षण शिविर से बजरंग दल के दो सदस्य गिरफ्तार, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा

By Jagran NewsEdited By: Jagran News Network
Published: Thu, 03 Aug 2023 04:02 AM (IST)

Assam News नॉर्थ-ईस्ट में असम के दरांग जिले में हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय ...और पढ़ें

असम में हथियार प्रशिक्षण शिविर से बजरंग दल के दो सदस्य गिरफ्तार
असम में हथियार प्रशिक्षण शिविर से बजरंग दल के दो सदस्य गिरफ्तार

HighLights

  1. दरांग में हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय बजरंग दल के दो सदस्यों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया।
  2. सोनोवाल ने कहा कि मंगलवार को स्कूल के प्रिंसिपल हेमंत पायेंग और स्कूल के प्रशासक रतन दास को हथियार प्रशिक्षण में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।

गुवाहाटी, एजेंसी। असम के दरांग जिले में हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय बजरंग दल के दो सदस्यों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया।

दरांग के पुलिस अधीक्षक प्रकाश सोनोवाल ने बताया कि संगठन के दो सदस्यों - बिजॉय घोष और गोपाल बोरो को मंगलदोई में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के परिसर में शिविर आयोजित करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्कूल में अवैध हथियार प्रशिक्षण शिविर में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के लिए हमारी जांच जारी है।

सोनोवाल ने कहा कि मंगलवार को स्कूल के प्रिंसिपल हेमंत पायेंगे और स्कूल के प्रशासक रतन दास को हथियार प्रशिक्षण में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। पायेंग और दास को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। फिलहाल हम संगठन के अन्य सदस्यों की तलाश कर रहे हैं।

शिविर का एक कथित वीडियो जिसमें युवाओं को पिस्तौल और बंदूकों के साथ प्रशिक्षण लेते देखा गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे राज्य भर में आलोचना और आक्रोश फैल गया।

राष्ट्रीय बजरंग दल ने दावा किया कि महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित चार दिवसीय शिविर में 350 युवाओं को कला, राजनीति और आध्यात्मिकता के अलावा आग्नेयास्त्र और मार्शल आर्ट चलाने का प्रशिक्षण दिया गया।

दरांग पुलिस ने सोमवार को ट्वीट किया, मंगलदोई पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।