मध्य प्रदेश में 14 हजार कैदियों को सजा में 60 दिनों की छूट, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा
मध्य प्रदेश में 21 हजार दंडित कैदियों में से 14 हजार को सजा में 60 दिन की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह महत्वपूर्ण घोषणा की। यह छूट केवल उन कैदियों पर लागू होगी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जेल नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनका आचरण संतोषजनक रहा है।

एनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश में 21 हजार दंडित कैदियों में से 14 हजार को सजा में 60 दिन की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह महत्वपूर्ण घोषणा की। यह छूट केवल उन कैदियों पर लागू होगी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जेल नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनका आचरण संतोषजनक रहा है।
गंभीर अपराधों जैसे आतंकवाद, यौन अपराध और हत्या के दोषियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जेल विभाग को रिहाई प्रक्रिया को पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है। छूट का लाभ एक-दो दिन में ऐसे लगभग सौ कैदियों को मिलेगा, जिनकी सजा लगभग 60 दिन या उससे कम रह गई है।
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