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    Bengal: तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 12 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

    Updated: Fri, 22 Aug 2025 02:00 AM (IST)

    बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में रामपुरहाट महकमा अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस व माकपा के 12 कार्यकर्ताओं को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है जिसका भुगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरक्त सजा काटनी होगी।

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    टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा (सांकेतिक तस्वीर)

     राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में रामपुरहाट महकमा अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस व माकपा के 12 कार्यकर्ताओं को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया

    इसके साथ ही प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरक्त सजा काटनी होगी।

    रामपुरहाट महकमा अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार कुडु ने यह फैसला सुनाया। यह हत्याकांड 2023 को हुआ था।

    हत्याकांड के आठ आरोपित अभी भी फरार

    उस वर्ष तीन फरवरी को बीरभूम के माडग्राम-1 पंचायत के प्रधान व तृणमूल नेता भुट्ट शेख के भाई लालटू शेख व उसके साथी न्यूटन शेख की बमों से हमला करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हत्याकांड के आठ आरोपित अभी भी फरार हैं। पुलिस ने वारदात के 86 दिनों बाद आरोपपत्र दाखिल किया था।

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