UPPSC PCS Exam 2023: अब 6 अप्रैल तक करें उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन, आखिरी तारीख बढ़ी
UPPSC PCS Exam 2023 इस साल की उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख को 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन और शुल्क का भुगतान करना होगा।

UPPSC PCS Exam 2023: यूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तमाम विभागों में नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिशनर (वाणिज्य कर), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आदि के कुल 173 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी पीसीए परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण यानी पंजीकरण और परीक्षा शुल्क के भुगतान की आज, 3 अप्रैल 2023 को आखिरी तारीख थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया है।
UPPSC PCS Exam 2023: कहां और कैसे करें आवेदन उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए?
यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट, uppsc.up.nic.in पर विजिट करें और अधिसूचनाएं/विज्ञापन सेक्शन में जाएं जहां परीक्षा अधिसूचना डाउनलोड करने के साथ-साथ ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक का लिंक भी एक्टिव है। परीक्षा अधिसूचना को ध्यान से पढ़ने के बाद उम्मीदवारों को अप्लाई लिंक से पहले पंजीकरण करना चाहिए। इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क 125 रुपये के भुगतान ऑनलाइन माध्यमों या बैंक चालान से करना होगा। आखिरी चरण में उम्मीदवारों को अपना अप्लीकेशन सबमिट करना होगा। हालांकि, रजिस्ट्रेशन और फीस भरने के बाद उम्मीदवार 10 अप्रैल 2023 तक अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे।
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UPPSC PCS Exam 2023: कौन कर सकता है आवेदन?
यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए वे ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक किया हो और आयु 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक न हो, यानी कि उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। हालांकि, यूपी सरकार के नियमों के अनुसार राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
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