Jharkhand Home Guard Recruitment 2023: गढवा जिले में 1501 गृह रक्षकों भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, ऑनलाइन आवेदन
Jharkhand Home Guard Recruitment 2023 गिरिडीह जिले के बाद अब झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी ने गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में 1501 गृह रक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होनी है।

Jharkhand Home Guard Recruitment 2023: झारखण्ड राज्य के गिरीडीह जिले के बाद अब गढ़वा जिले के लिए होम गार्ड के 1500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गढ़वा द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में ग्रामीण गृह रक्षकों और शहरी गृह रक्षकों के कुल 1501 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन (सं.01/2023) के अनुसार गढ़वा (ग्रामीण), मेराल, रमुना, नगर, सगमा, धुरकी, भवनाथपुर, खरौंधी, मझिऑव, कांडी, बरडीहा, रंका, भंडरिया, रमकंडा, चिनिया, बड़गड, केतार, विशुनपुरा, डण्डई और डण्डा प्रखंडो के साथ-साथ गढ़वा (शहरी) होम गार्ड की भर्ती की जानी है।
Jharkhand Home Guard Recruitment 2023: गढ़वा जिला गृह रक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऐसे में जो उम्मीदवार गढ़वा (झारखण्ड) जिला गृह रक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे गढ़वा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट, garhwa.nic.in के होम पेज पर लेटेस्ट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भर्ती विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन लिए उम्मीदवारों को झारखण्ड सरकार के भर्ती पोर्टल, recruitment.jharkhand.gov.in पर विजिट करना होगा, जहां ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि पर उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होनी है और उम्मीदवार 9 मई तक अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे।
- गढ़वा (झारखण्ड) गृह रक्षक भर्ती 2023 अधिसूचना PDF डाउनलोड लिंक
- यहां मिलेगा गढ़वा (झारखण्ड) गृह रक्षक भर्ती 2023 आवेदन लिंक
Jharkhand Home Guard Recruitment 2023: कौन कर सकता है आवेदन?
गढ़वा (झारखण्ड) होम गार्ड भर्ती के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 7वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हालांकि, शहरी क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2023 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए छूट भी दी गई है।
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