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    SC: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कक्षा 8 से 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने से रोका

    Updated: Mon, 21 Oct 2024 12:40 PM (IST)

    देश के उच्च्चतम न्यायालय की ओर से शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। अब इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को परेशान करने को लेकर सरकार को फटकार लगाई है और 8 से लेकर 10वीं के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी है।

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    Supreme Court stops Karnataka from declaring results

    नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (PTI): उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करके छात्रों को "परेशान" करने के लिए सोमवार को कर्नाटक सरकार की खिंचाई की और उसे अगले आदेश तक कक्षा 8, 9 और 10 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने से रोक दिया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने निर्देश दिया कि अगर किसी जिले में परीक्षा आयोजित नहीं हुई है तो उसे नहीं लिया जाएगा। बेंच ने सरकार को कहा कि वे इसे अपने अहंकार का मुद्दा न बनायें और छात्रों के हित में कार्य करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार दिखाएं।

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    सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

    पीठ ने कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत से कहा कि "आप छात्रों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप राज्य हैं। आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसे अहंकार का मुद्दा न बनाएं। यदि आप वास्तव में छात्रों के कल्याण के बारे में चिंतित हैं, तो कृपया अच्छे स्कूल खोलें और उनका गला न घोंटें"

    पीठ ने आगे कहा कि कोई भी अन्य राज्य शिक्षा के इस मॉडल का पालन नहीं करता है जिसका अनुसरण कर्नाटक सरकार कर रही है। कामत ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सात ग्रामीण जिलों में चालू शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 5, 8, 9 और 10 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का परिपत्र वापस ले लिया है। शीर्ष अदालत को बताया गया कि परीक्षा 24 अन्य जिलों में भी आयोजित की गई थी। 

    (file photo)

    अपील पर की जा रही थी सुनवाई

    शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के 6 मार्च के आदेश को खारिज करते हुए राज्य सरकार को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी।

    आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कर्नाटक राज्य परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (केएसईएबी) के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के अक्टूबर 2023 के फैसले को रद्द कर दिया था।

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