Rajasthan SI Recruitment: एसआई भर्ती परीक्षा को न्यायालय ने रद्द नहीं किया है, यहां देखें कानून मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान
हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने को लेकर अपना फैसला सुनाया था। अब ऐसे में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि सआई भर्ती परीक्षा को न्यायालय ने रद्द नहीं किया है बल्कि कोर्ट ने अपने विशेष ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजा हैं। यहां

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) 2021 की भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद यह विषय चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में एसआई भर्ती-2021 को लेकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान भी सामने आया है। दरअसल कानून मंत्री जोगाराम ने मीडिया बातचीत में बताया है कि एसआई भर्ती परीक्षा को न्यायालय ने रद्द नहीं किया है, बल्कि कोर्ट ने अपने विशेष ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजा हैं।
दोषी पर कार्रवाई
मीडिया बातचीत में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने यह भी कहा है कि इस भर्ती परीक्षा में जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने उम्मीदवारों को विश्वास दिलाते हुए यह भी कहा है कि कांग्रेस के समय पर जितनी भी भर्ती हुई है, उन सभी की जांच की जा रही है। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भी अपनी बात सामने रखी है।
क्यों रद्द हुई परीक्षा
दरअसल हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, जिसमें सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 परीक्षा को पेपर लीक और पेपर में हुई गड़बड़ी के चलते इसे रद्द कर दिया गया।
क्या है पूरा विवाद
राजस्थान सरकार की ओर से साल 2021 में सब-इंस्पेक्टर (SI) के कुल 859 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए लाखों उम्मीदवारों ने अप्लाई भी किया था। इसके बाद एसआई की भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल भी हुए, लेकिन परीक्षा के बाद से ही परीक्षा में पेपर लीक और पेपर में गड़बड़ी को लेकर लगातार सवाल उठते रहें। हालांकि जब इसकी जांच हुई तो परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल में रद्द करने का फैसला लिया था।
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