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    No Detention Policy: क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी, छात्रों को इससे क्या होगा नुकसान, पढ़ें सभी नियम

    Updated: Wed, 25 Dec 2024 03:43 PM (IST)

    शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन करने के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस पॉलिसी के खत्म होने से अब स्कूल कक्षा 5वीं एवं 8वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को फेल कर सकेंगे। हालांकि छात्रों को परीक्षा पास करने का एक मौका और दिया जायेगा। इसके बाद भी फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जायेगा।

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    No Detention Policy की पूरी जानकारी यहां से करें प्राप्त।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से देशभर में संचालित स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) को खत्म कर दिया गया है। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद इसका असर केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3000 से अधिक स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद अब स्कूलों को अधिकार होगा कि अगर कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उसे कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल किया जा सकेगा।

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    छात्रों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

    इससे 5th एवं 8th क्लास में पढ़ रहे ऐसे छात्र जो अनुत्तीर्ण हो जायेंगे उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं किया जायेगा। हालांकि उन्हें दो महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा पास करने का मौका दिया जायेगा। इसके बाद भी अगर छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो फिर उसे उसी कक्षा में दोबारा पूरी साल पढ़ना होगा।

    क्या सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा नियम?

    आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है लेकिन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपने अनुसार इसे लागू कर सकते हैं। अगर कोई प्रदेश या केंद्र शासित राज्य इसे लागू नहीं करना चाहता है तो यह बाध्यकारी नहीं होगा।

    कहां मिलेगी छात्रों को छूट

    केंद्र सरकार की ओर से इस नीति को खत्म करने के साथ ही नोटिफिकेशन में बताया गया है कि "छात्र के शिक्षक उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे जहां छात्र संघर्ष कर रहा है और अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छात्र के फेल होने पर स्कूल किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा से रोक नहीं सकेंगे और न ही वे स्कूल से स्टूडेंट्स को निष्कासित कर पाएंगे।

    RTE 2019 में संशोधन के बाद लिया गया फैसला

    आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (आरटीई) में संशोधन के बाद यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से अभी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है। यह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादरा, नगर हवेली और जम्मू और कश्मीर हैं।

    FAQs

    प्रश्न: केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को क्यों खत्म कर दिया है?

    उत्तर: इस पॉलिसी को खत्म करने का मुख्य उद्देश्य एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है।

    प्रश्न: क्या यह पॉलिसी सभी पर लागू होगी?

    उत्तर: यह पॉलिसी केंद्र सरकार की ओर से खत्म की गई है, हालांकि अगर कोई राज्य इसे लागू नहीं करना चाहता है तो यह बाध्यकारी नहीं होगा।

    प्रश्न: इस पॉलिसी का स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा?

    उत्तर: नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से स्कूल अब स्टूडेंट को कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल कर सकेंगे।

    प्रश्न: फेल छात्रों क्या कर सकेंगे?

    उत्तर: फेल छात्रों के लिए 2 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अगर इसमें भी स्टूडेंट्स फेल हो जाता है तो फिर उसे अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जायेगा।

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