AIBE की परीक्षा में फेल हुए 4778 वकील, बार काउंसिल ने दी जानकारी
दिल्ली की अलग-अलग अदालतों में पंजीकरण करने के बाद वकालत करने के लिए एआइबीई पास करना अनिवार्य है।
नई दिल्ली, जेएनएन। वकालत करने की मान्यता देने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआइबीई) उतीर्ण करने में 4778 वकील असफल रहे हैं। दिल्ली की अलग-अलग अदालतों में पंजीकरण करने के बाद वकालत करने के लिए एआइबीई पास करना अनिवार्य है। यह जानकारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को पत्र लिखकर दी।
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केसी मित्तल ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 से 2013 तक 4778 वकील यह परीक्षा पास करने में असफल रहे। नियम के तहत अदालत में पंजीकरण के बाद जब तक एआइबीई पास नहीं करते तब तक वकालत करने के योग्य नहीं है। इसके साथ ही बार चुनाव में मतदान करने का भी अधिकार नहीं होता। एआइबी हर साल दो बार परीक्षा का आयोजन करता है।
All India Bar Examination (AIBE) सभी कानून के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। जो कानून के छात्र 2015- 2016 में ग्रेजुएट हु्ए हैं उनके लिए यह परीक्षा अनिवार्य है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत इनरोल विद्यार्थी ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस परीक्षा को आयोजित कराती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप कानून की प्रैक्टिस कर सकते हैं।