LLB Exam 2021: बीसीआई ने एलएलबी परीक्षा पर पैनल की सिफारिशों को स्वीकार किया, पढ़ें डिटेल
LLB Exam 2021 बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अपने पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया है कि एलएलबी परीक्षाओं को संस्थानों द्वारा संसाधनों की उपलब्धता और विशेष क्षेत्र में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

LLB Exam 2021: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अपने पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि एलएलबी परीक्षाओं को संस्थानों द्वारा संसाधनों की उपलब्धता और विशेष क्षेत्र में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाले पैनल ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी और कानूनी शिक्षा के केंद्रों को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर और क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट और अंतिम वर्ष के लॉ के छात्रों के लिए अपने विवेक के अनुसार परीक्षा आयोजित करनी चाहिए।
यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी लॉ स्कूलों द्वारा टर्म एंड परीक्षा आयोजित की जानी अनिवार्य थी, समिति ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय/कानूनी शिक्षा केंद्र ऑनलाइन/ऑफलाइन/मिश्रित/ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम/असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन/शोध पत्र के तरीके को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। देश में कानूनी शिक्षा के नियामक होने के नाते, बीसीआई ने महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा के तरीके, इंटरमीडिएट एलएलबी छात्रों के मूल्यांकन और पदोन्नति के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
समिति को अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों के लिए डिग्री जारी करने से पहले परीक्षा के तरीके के मूल्यांकन पर विचार करने के लिए भी कहा गया था। शीर्ष बार निकाय ने कहा कि समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा केंद्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को असुविधा से बचने के लिए नियमित और बैकलॉग परीक्षाओं के बीच पर्याप्त समय अंतराल हो। समिति ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि विश्वविद्यालय / कानूनी शिक्षा केंद्र पदोन्नति के लिए और कानून की डिग्री प्रदान करने और परीक्षा के संचालन के लिए मूल्यांकन / परीक्षा की पद्धति को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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