KVS Revised Admission Guidelines 2022: केंद्रीय विद्यालयों में इन बच्चों को मिलेगा क्लास स्ट्रेंथ से बढ़कर दाखिला, जानें नये नियम
KVS Revised Admission Guidelines 2022 देश और विदेश में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक में स्टूडेंट्स के प्रवेश के नियमों में बदलाव की ...और पढ़ें

नई दिल्ली, एजुकेशन डेस्क। KVS Revised Admission Guidelines 2022: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देश और विदेश में स्थित 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के लिए पहली से लेकर बारहवीं तक की कक्षाओं में दाखिले के लिए निर्धारित नियमों में संशोधन किया है। संगठन ने केवीएस रिवाइज्ड गाइडलाइंस 2022 को सोमवार, 25 अप्रैल को जारी करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के नए नियमों की घोषणा की। नए नियमों के अनुसार, केवीएस ने कई कटेगरी की घोषणा की है जिनसे सम्बन्धित बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित क्षमता से आगे बढ़कर भी दाखिला दिया जाएगा। इन कटेगरी में रक्षा सेनाएं (थल सेना, वायु सेना, नौसेना), केवीएस, विभिन्न पुरस्कार प्राप्त (जैसे-परमवीर चक्र), आदि शामिल हैं।
ये हैं केवीएस दाखिले के निए नियम
- आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के हर शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्बन्धित कर्मियों के अधिकतम 6 बच्चों के दाखिले के लिए संस्तुति की जा सकेगी।
- केद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा क्षमता से बढ़कर दाखिला।
- केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों के बच्चे को मिलेगा प्रवेश जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो गई।
- परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल (आर्मी), नौसेना मेडल (नेवी), वायु सेना मेडल (एयर फोर्स) प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- गैलेंट्री के लिए प्रेसीडेंट्स पुलिस मेडल और पुलिस मेडल प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआइ / सीबीएसई / राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- स्काउट्स एवं गाइड्स में राष्टपति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चिल्ड्रेन।
- राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार या बालश्री पुरस्कार प्राप्त करने वालों के बच्चे।
- फाइन आर्ट्स में विशेष दक्षता रखने वाले ऐसे बच्चे जिन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया हो।
- विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 60 सीटें।
- रॉ के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15 सीटें।
- पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के अंतर्गत महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चे। इसके लिए हर केंद्रीय विद्यालय में अधिकतम 10 सीटें और किसी भी कक्षा में अधिकतम 2 सीटें।
- केंद्रीय विद्यालयों में एमपी कोटा समाप्त।
अन्य नियमों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।

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