Difference Between CBI And CID: यहां से जानें क्या है सीबीआई और सीआईडी, ये है दोनों में प्रमुख अंतर
Difference Between CBI And CID सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जबकि सीआईडी को क्राइम क्राइम इन्वेस्टिंगेशन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत अपना कार्य करती है वहीं सीआईडी राज्य सरकारों के अधीन होती है। यह दोनों ही एजेंसियां ज्यादातर हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करने के लिए जानी जाती हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। Difference Between CBI And CID: हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से दुनिभर में चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है। इतनी जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उनके साथ गलत करने वाले लोगों के खिलाफ जांच और उनको सजा दिलाने में भी यह एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इसी में से दो एजेंसियां हमारे देश में भी मौजूद हैं जिनके नाम CID और CBI हैं। ज्यादातर लोग इन दोनों एजेंसियों में कन्फ्यूज रहते हैं लेकिन हम आपको बता दें ये दोनों ही एजेंसियां अलग हैं और दोनों के काम भी अलग हैं। आप इस आर्टिकल से सीबीआई और सीआईडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है CBI
सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस एजेंसी का गठन वर्ष 1963 में किया गया था। यह एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन होती है और उसके कहने पर ही सीबीआई जांच को आगे बढ़ाती है। यह एजेंसी भारत भर में कहीं भी (कुछ राज्यों को छोड़कर) केंद्र सरकार की परमिशन के साथ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यह एजेंसी भ्रष्टाचार, हत्या, घोटालों सहित अन्य की जांच करने के लिए नियुक्ति होती है। यह एजेंसी इन मामलों की तभी जांच करती है जब उसे केंद्र सरकार से परमिशन मिलती है।
क्या है CID
सीआईडी का गठन अंग्रेजों के समय ही ही वर्ष 1902 में कर दिया गया था। सीआईडी को क्राइम क्राइम इन्वेस्टिंगेशन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। या एजेंसी भी हत्या, अपहरण, दंगों और चोरी से जुड़े मामलों की जांच करती है। यह एजेंसी राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। भारत के सभी राज्यों के पास अपनी सीआईडी पुलिस होती है जो राज्य में हो रहे मामलों की जांच करती है। सीआईडी कोर्ट के आदेश पर या राज्य सरकार के कहने पर किसी मामले की जांच करती है।
ये है दोनों के कार्य
- सीबीआई केंद्र सरकार के आदेश पर देश के हर राज्य में अपने अनुसार कार्य करती है जबकि सीआईडी जिस राज्य की होती है उसी राज्य में अपनी जांच सीमित रखती है।
- सीबीआई केंद्र सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अपनी जांच कर सकती है, वहीं सीआईडी को राज्य सरकार के अलावा जांच के लिए उस राज्य का हाई कोर्ट आदेश दे सकता है।
यह भी पढ़ें- How to Get a Job in IB: इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जॉब, जानें क्या है पात्रता एवं मापदंड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।