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12th Board Exam 2021: CBSE और CISCE की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किये जाने के लिए दायर जनहित याचिका पर जाने लेटेस्ट अपडेट

CBSE CISCE 12th Board Exam 2021 सीबीएसई और सीआईएससीई की कक्षा 12 की लंबित बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किये जाने की मांग वाली एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा जनहित याचिका पर अब सोमवार 31 मई 2021 को सुनवाई होगी।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Wed, 26 May 2021 10:50 AM (IST)Updated: Fri, 28 May 2021 10:59 AM (IST)
12th Board Exam 2021: CBSE और CISCE की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किये जाने के लिए दायर जनहित याचिका पर जाने लेटेस्ट अपडेट
इस मामले पर आज, 28 मई को हुई सुनवाई शीर्ष अदालत में हुई।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। CBSE & CISCE 12th Board Exam 2021: सीबीएसई और सीआईएससीई की कक्षा 12 की लंबित बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किये जाने की मांग वाली एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा जनहित याचिका पर अब सोमवार, 31 मई 2021 को सुनवाई होगी। इस मामले पर आज, 28 मई को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिये हैं कि वे याचिका की कॉपी केंद्र, सीबीएसई और सीआईएससीई को उपलब्ध कराएं।

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सुनवाई जल्द होने थी उम्मीद

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की सीनियर सेकेंड्री (कक्षा 12) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआईएससीई) की आईएससी (कक्षा 12) की इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के पूरे देश में फैली कोरोना महामारी के बीच आयोजन को रद्द किये जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) हाल ही में 14 मई 2021 को दायर की गयी थी। दोनो ही केंद्रीय बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द किये जाने की मांग को लेकर दायर इस याचिका को, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनवाई के लिए जल्द ही सूचीबद्ध किया जा सकता है।

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एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी इस याचिका में मांग की गयी है कि कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं के रिजल्ट ‘ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी’ के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में घोषित किये जाएं। साथ ही, केंद्र सरकार, सीबीएसई और सीआईएससीई को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जाने की गुजारिश शीर्ष अदालत से इस पीआईएल के माध्यम से की गयी है। हालांकि, अभी तक इस जनहित यचिका के सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

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दूसरी तरफ, कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुरोध पर शीर्ष अदालत की वेकेशन बेंच ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जाने किए निर्देश जारी किये जाएंगे। न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीनीत सरण और न्यायमूर्ती बीआर गावल की एक खण्डपीठ ने कहा, “हम रजिस्ट्री को निर्देश देगें कि ‘अर्जेंसी अप्लीकेशंस’ को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करें।” इसके बाद से सीबीएसई और सीआईएससीई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किये जाने की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद बढ़ गयी है।

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