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Financial Influencers को लेकर SEBI ने जारी की नई गाइडलाइन, नहीं दे सकते स्टॉक खरीदने की सलाह

सेबी के कोड के मुताबिक अब इन सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके advertisements में दी जाने वाली चेतावनी उपभोक्ताओं के लिए साफ और समझने लायक हो। निवेश सलाहकार और रिसर्च एनालिस्ट कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल भी अपने ads में नहीं कर पाएंगे।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiPublished: Sat, 08 Apr 2023 05:28 PM (IST)Updated: Sat, 08 Apr 2023 05:28 PM (IST)
Financial Influencers को लेकर SEBI ने जारी की नई गाइडलाइन, नहीं दे सकते स्टॉक खरीदने की सलाह
SEBI guidelines on financial influencers, know all details

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Securities and Exchange Board of India यानी SEBI ने Investment Advisors, Research Analyst और इंटरनेट पर स्टॉक मार्केट के बारे में एडवाइज देने वाले fin-influencers पर लगाम लगाने के के लिए एक Advretisement code जारी किया है, जो कि 1 मई से लागू होगा। ये कोड हर तरीके के मीडियम पर लागू होगा। जिससे निवेशकों की राय पर असर पड़ता हो।

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सेबी के कोड के मुताबिक अब इन सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके advertisements में दी जाने वाली चेतावनी, उपभोक्ताओं के लिए साफ और समझने लायक हो। "Securities Market में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है निवेश से पहले योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।" अब इस चेतावनी को भी कम से कम 10 font size कम से कम 10 सेकेंड के लिए चलाना होगा ताकि निवेशक उसे साफ-साफ पढ़ और समझ सकें।

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SEBI की तरफ से जारी इस कोड में ये भी साफ किया गया है कि निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से किया गया ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो निवेशकों के फैसले को प्रभावित कर सकता है उसे विज्ञापन माना जाएगा। इस कम्युनिकेशन में पर्चे, सर्कुलर, ब्रोशर, नोटिस, रिसर्च रिपोर्ट, किसी वायर्ड या वायरलेस मीडियम जैसे कि text message, Phone या TV या कोई भी और लेख शामिल होंगे। इसके साथ ही advertisement में advrtiser का नाम, logo, रजिस्टर्ड पता और कुछ और जानकारियां भी देना जरूरी होंगी।

इसके साथ ही निवेश सलाहकार और रिसर्च एनालिस्ट अब best', No-1', top adviser, top research analyst या Leading word का इस्तेमाल भी अपने ads में नहीं कर पाएंगे। और वो competition, स्कीम, गेम्स का भी हिस्सा नहीं बन सकते हैं, जिसमें पैसे या गिफ्ट बांटने की व्यवस्था हो। यानी कि Advertisement में कोई भी भ्रामक या अस्पष्ट जानकारी या कानून के तहत प्रतिबंधित कुछ भी शामिल नहीं होना चाहिए। विज्ञापन में निवेशक के ज्ञान या अनुभव की कमी का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। ये प्रतिबंध संबंधित निवेश सलाहकार या रिसर्च एनालिस्ट से जुड़े बाकी निवेश, रिसर्च या कंसल्टेंसी एजेंसी पर भी लागू होते हैं जो उनके नाम पर विज्ञापन जारी करते हैं।

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लेखक- सत्यम सिंह

 


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