Mutual Fund के निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है ये सूचना, नहीं तो अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक
इन्वेस्टर्स के लिए सभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नॉमिनेशन कराना जरूरी है। ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म से नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने पर आपको भी उसमें साइन करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए आप ई-साइन का ऑप्शन चुन सकते हैं।
नई दिल्ली, ब्रांड डेस्क। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। म्यूचुअल फंड के मौजूदा इन्वेस्टर के पास नॉमिनी का नाम देने या फिर यह ऑप्शन नहीं चुनने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन है। बता दें कि नॉमिनेशन नहीं कराने पर इन्वेस्टर के अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और वे अपने निवेश को नहीं निकाल सकेंगे। वहीं जो लोग नॉमिनेशन कराना नहीं चाहते हैं तो उनको फंड हाउसेज को डिक्लेरेशन देना होगा कि उनका कोई नॉमिनी नहीं है। इससे वह नॉमिनेशन में हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे।
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SEBI ने 15 जून, 2022 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें म्यूचुअल फंड कस्टमर को एक अगस्त 2022 या उसके बाद नॉमिनी की डिटेल देने या इस ऑप्शन को नहीं चुनना अनिवार्य कर दिया। साथ ही इसके लिए आखिरी तारीख अक्टूबर 2022 कर दी गई। फिलहाल सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड अकाउंट्स या जॉइंट अकाउंट के लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2023 कर दी गई है। जिसके बाद अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
इन्वेस्टर्स के लिए सभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नॉमिनेशन कराना जरूरी है। ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म से नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने पर आपको भी उसमें साइन करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए आप ई-साइन का ऑप्शन चुन सकते हैं। इस नियम के तहत जॉइंट अकाउंट वालों को भी नॉमिनेशन कराना होगा। दरअसल, भविष्य को देखते हुए लोग अलग-अलग तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं। एफडी, पीएफ या अन्य किसी योजना की तुलना में उनको ज्यादा रिटर्न मिलता है।
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