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    अगर कटता है Provident Fund... तो आपके लिए है बड़ी खुशखबरी

    सरकार ने FY2023-24 का आम बजट पेश करते हुए देश के टैक्सपेयर्स को आयकर में छूट का तोहफा दिया है। नए टैक्स स्लैब के तहत अब 5 लाख रुपये के बजाय 7 लाख रुपये की सालाना आय टैक्स फ्री कर दी गई है।

    By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Fri, 10 Feb 2023 11:03 AM (IST)
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    budget 2023 provident fund benefits epfo pf account

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पेशेवरों के लिए प्रोविडेंट फंड एक बेहद जरूरी निवेश है। इस फंड में जमा राशि मुश्किल वक्त में उनके काम आती है। वहीं, नौकरीपेशा की सैलरी का एक हिस्सा Provident Fund में जमा होता है, जिस पर सरकार PF Interest Rate देती है।

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    कभी स्थिति ऐसी होती हैं कि अकाउंट होल्डर 5 साल से पहले पैसों को निकालता है, तो Pan Card अपडेट न होने पर उसे 30% TDS देना होता है। आपको बता दें कि सरकार ने बजट 2023 में इस कटौती में राहत देने का ऐलान किया है।

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    बजट के अहम ऐलान

    दरअसल, सरकार ने FY2023-24 का आम बजट पेश करते हुए देश के टैक्सपेयर्स को आयकर में छूट का तोहफा दिया है। वहीं, नए टैक्स स्लैब के तहत अब 5 लाख रुपये के बजाय 7 लाख रुपये की सालाना आय टैक्स फ्री कर दी गई है।

    बजट घोषणाओं में EPF के पैसों की निकासी पर TDS कटौती 30% से 20% करने का ऐलान किया गया है। ऐसे Account Holder को इस ऐलान से फायदा होगा, जिनका पैन कार्ड उनके PF Account में अपडेट नहीं है।

    आपको बता दें कि अगर कोई PF Account Holder 5 साल के भीतर खाते से पैसे निकालना है, तो फिर उस पर TDS कटता है। नियम के मुताबिक, अगर किसी Account Holder का पैन कार्ड उसके PF Account से अपडेट है तो फिर उन्हें अपने PF Account की जमा राशि में से 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने पर 10% का TDS देना होता है।

    घर बैठे निकालें PF का पैसा

    आप आसानी से घर बैठे ही PF का पैसा निकाल सकते हैं। EPFO के मुताबिक ऑनलाइन केवल 72 घंटे में पैसे निकाल सकते हैं। इसका ऑनलाइन प्रोसेस बेहद आसान है। कोई भी अकाउंट होल्डर 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर या PF Account में कुल जमा का 75 % हिस्सा आसानी से निकाल सकता है।इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है।

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